गुरुवार, 18 जुलाई 2013

कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

राष्ट्रीय नि‍र्माण नीति (एनएमपी) 2011 में कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों में छूट के कई प्रस्ताव किए गए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद( एनएसडीएसी) के समन्वय के साथ उत्पादन क्षेत्र में अलग सुविधाओ के लिए कौशल विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी( पीपीपी) परियोजना के तहत कुल खर्च( भूमि और भवन को छोडकर) में से 150 % की छूट दी जाती है।

राष्ट्रीय नि‍र्माण नीति के अनुरूप, वित्त अधिनियम 2012 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 35 सीसीडी को जोड़ा गया है। इसके अनुसार व्यवसाय आय की गणना करते समय, एक कंपनी को कौशल विकास में हुए कुल खर्च( भूमि और भवन को छोडकर) में से 150 % की छूट बोर्ड द्वारा अधिसूचित परियोजना में निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप दिए जाते हैं।

कौशल विकास परियोजना को अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश 15 जुलाई, 2013 को जारी अधिसूचना संख्या एस ओ 2166 के दवारा आयकर नियम, 1962 में नए नियम 6AAF, 6AAG और 6AAH जोड़े गए हैं। दि‍शानि‍र्देशों के प्रमुख महत्‍वपूर्ण अंश नि‍म्‍नलि‍खि‍त हैं

  • कंपनी जो कि‍सी भी वस्‍तु के नि‍र्माण के व्‍यवसाय (शराब और तंबाकू उत्‍पादों के अति‍रि‍क्‍त) में कार्यरत है या नि‍यम 6AAH के तहत वि‍शेष सुवि‍धाओं को देने में लगी है, वो कौशल वि‍कास में हुए खर्च में छूट पाने के लि‍ए मान्‍य होगी।
  • परि‍योजना के लि‍ए केंद्र या राज्‍य सरकार या स्‍थानीय नि‍काय या प्रशि‍क्षण संस्‍थान जो एनसीवीटी या एससीवीटी से संबंध हो में अलग सुवि‍धा के साथ प्रशि‍क्षण दि‍या गया हो।
  • राष्‍ट्रीय कौशल वि‍कास एजेंसी (एनएसडीए) योग्‍य कंपनि‍यों द्वारा फॉर्म संख्‍या 3CQ से मि‍ले आवेदनों की जांच के लि‍ए नोडल एजेंसी होगी। एनएसडीए से मि‍ली सि‍फारि‍शों के बाद केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) कौशल वि‍कास परि‍योजनाओं को अधि‍सूचि‍त करेगी।
  • अधि‍सूचि‍त कौशल वि‍कास परि‍योजनाओं में हुए सभी प्रकार के खर्च को खंड 35 सीसीडी के तहत छूट के लि‍ए योग्‍य माना जाएगा।
  • कौशल वि‍कास परि‍योजना को चलाने वाली कंपनी खंड 35 सीसीडी के तहत अधि‍सूचि‍त परि‍योजनाओं के लि‍ए अलग लेखा रि‍कॉर्ड बनाएंगी और इनका लेखांकन करायेगी।
  • कौशल वि‍कास परि‍योजना के तहत प्रस्‍तावि‍त कर्मचारि‍यों या नए भर्ती कि‍ए गए कर्मचारि‍यों को प्रशि‍क्षण दि‍या जाएगा। खंड 35 सीसीडी के तहत वर्तमान के कार्यरत कर्मचारि‍यों को भर्ती के 6 महीने के बाद प्रशि‍क्षण देने पर यह मान्‍य नहीं होगा।

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