किसी
देश में प्रतिबंधित औषधियों का अन्य देशों में विपणन जारी रह सकता है क्योंकि
संबंधित सरकारें ऐसी दवाओं के इस्तेमाल, खुराक, अनुमत्य संकेतों
तथा सम्यक जोखिम-लाभ अनुपात आदि की जांच करती है। और इन देशों में ऐसी दवाओं के
विपणन को जारी रखने के संबंध में फैसले करती है।
औषधि
निर्माण के में सुरक्षा उपायों, जब कभी इनकी रिपोर्ट मिले, का
विशेषज्ञ समिति/औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) के साथ परामर्श से मूल्यांकन
किया जाता है। विशेषज्ञ समिति/औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों
के आधार पर केंद्र सरकार देश में ऐसी औषधियों के निर्माण, ब्रिक्री तथा
वितरण को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रतिबंधित करती है।
केंद्र
सरकार ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के
दौरान तथा चालू वर्ष में निम्नलिखित औषधियों के निर्माण, बिक्री एवं
वितरण को प्रतिबंधित/निलंबित कर दिया है।
1. रोसिग्लिटाजोन।
2.
12
साल से कम उम्र के बच्चों में निमोसुलोइड फोर्मुलेशन्स।
3. मानव
उपयोग के लिए सिसाप्राइड एवं इसके फोर्मुलेशन्स
4. मानव
उपयोग के लिए फिनाइलप्रोपानोमाइन एवं इसके फोर्मुलेशन्स
5. मानव
उपयोग के लिए ह्यूमन प्लेसंटल एक्सट्रेक्ट एवं इसके फोर्मुलेशन्स, सिवाए
इसके
1) घाव
भरने के लिए टॉपिकल एप्लीकेशन
2) पेल्विक
इन्फ्लेमेटरी रोग के लिए इंजेक्शन
6. मानव
उपयोग के लिए सिबुट्रामाइन और इसके फॉर्मुलेशन्स
7. मानव
उपयोग के लिए आर। सिबुट्रामाइन और इसके फॉर्मुलेशन्स
8. मौखिक
और इंजेक्शन सहित किसी भी माध्यम से मानव उपयोग के लिए गेटिफ्लोक्सिन फॉर्मुलेशन्स
का प्रणालीगत इस्तेमाल
9. टेगासिरोड
एवं इसके फॉर्मुलेशन्स
10. एनॉवुलोटेरी
इनफर्टिलिटी में ऑवुलेशन की अविस्थापना हेतु लेट्रोजोल
11. तपेदिक
की जांच के लिए सेरोडायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स
12. मानव
उपयोग के लिए डेक्स्ट्रॉप्रोपोक्सिफीन युक्त डेक्स्ट्रॉप्रोपोक्सिफीन फॉर्मुलेशन्स
13. मानव
उपयोग के लिए फ्लूपेंथिक्सोल+मेलिट्रासेन का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन
14. मानव
उपयोग के लिए एनलगिन और एनलगिन युक्त सभी फॉर्मुलेशन्स
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