केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्रालय द्वारा विदेश
व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक परिशिष्ट 2012-13 के नीतिगत उपायों की घोषणा 5 जून 2012 को की गई. विदेश व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक
परिशिष्ट 2012-13 के नीतिगत उपायों की घोषणा के तहत
निर्यातकों को आयात शुल्क में मिलने वाली छूट का इस्तेमाल पहली बार उत्पाद शुल्क
के रूप में करने की घोषणा की गई. यह नीतिगत कदम घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को
प्रोत्साहन देने के लिए किया गया. ज्ञातव्य हो कि भारत ने वर्ष 2011-12 में कुल 20.9 प्रतिशत की वृद्धि दर से 303.7 अरब डालर का निर्यात किया था. वर्ष 2013-14 तक
वाषिर्क निर्यात को 500 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा
गया.
विदेश व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक परिशिष्ट 2012-13 के नीतिगत उपायों के प्रमुख बिंदु:
1. दो प्रतिशत की ब्याज दर पर वित्तीय सहायता योजना हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन और एसएमई पर 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध रहेगी. साथ ही इसका विस्तार श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे- खेल के सामान, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों और सिले-सिलाए वस्त्रों तक किया गया.
2. शून्य शुल्क वाली ईपीसीजी योजना को निर्यात क्षेत्र के लगातार जारी तकनीकी उन्नयन के लिए 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया.
3. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माण गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात शर्त सामान्य निर्यात शर्त का 25 प्रतिशत किया गया. यह शर्त अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम पर लागू होगी.
4. निर्धारित 16 हरित प्रौद्योगिकी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, ईपीसी योजना के अंतर्गत इन उत्पादों के निर्माण के लिए निर्यात शर्त को कम करके सामान्य निर्यात शर्त का 75 प्रतिशत कर दिया गया. ये 16 उत्पाद हैं: सौर ऊर्जा के उपकरण विकेन्द्रीकृत और ग्रिड से जुड़े उत्पाद, बायो-मास गैसीफायर, बायो-मास/कचरा बॉयलर, वाष्प अवशोषण चिर्ल्स, वेस्ट हीट बॉयलर, वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट, अनफायर्ड हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, विंड टरबाईन, सोलर सेल, सोलर कलेक्टर और जलशोधन संयंत्र, पवन चक्की, पवन टरबाईन/इंजन, अन्य जनरेटिंग सैट, हवा से चलने वाले, बिजली से चलने वाले वाहन-मोटर कार, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल/मोपेड.
5. विशाखापत्नम हवाई अड्डे को निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अधीन मिलने वाले लाभों के लिए एक नए बंदरगाह के रूप में चुना गया.
6. हथकरघा से बनी चीजों, कपास से बनी चीजों और पोलीएस्टर से बनी चीजों के निर्यातों के बदले सजावटी सामानों के कर मुक्त आयात की अनुमति के अलावा अब सिंथैटिक वस्तुओं के निर्यात पर भी यह सुविधा दी गई.
7. फोकस मार्केट स्कीम में सात नए बाजारों को जोड़ा गया. इन देशों में अल्जीरिया, अरूबा, आस्ट्रिया, कंबोडिया, म्यांमा, नीदरलैंड एंटीलेस और यूक्रेन शामिल हैं.
8. स्पेशल फोकस मार्केट स्कीम के साथ सात नए बाजारों को जोड़ा गया है, जिनमें बेलिज, चिली, अल-सलवाडोर, ग्वाटेमाला, हंडूरास, मोरक्को और उरूग्वे शामिल हैं.
9. तीन नए शहरों को निर्यात विशिष्टता वाले शहरों के रूप में घोषित किया गया, इनमें अहमदाबाद (कपड़ा), कोल्हापुर (कपड़ा) और सहारनपुर (हस्तकला) शामिल हैं.
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