शनिवार, 27 जुलाई 2013

Mithila Painting In India

Mithila painting in India has been practiced from immemorial times. Also known as Madhubani painting, this is an essential part of Indian folk paintings. The painting is named after the village Madhubani, in Mithila region, Bihar. Even Vedas, puranas and tantra make several references to this ancient art form. These paintings exhibit the vivacious expressions of the Mithila women. Mithila paintings are soaked in colors of joy. These blissful paintings echo the passion of adorning the abodes. Madhubani painting is an ingenious expression tool for daily lives and events. Conventionally done on newly plastered mud wall of huts; these paintings reached to hand-made paper, cloth and canvas. Today, you can find Madhubani paintings online also.
History of Milthila Painting in India
The history of Mithila painting dawned with the love for interior decoration in human beings. For centuries women have bedecked their dwellings with elaborate symbolic paintings. It is said that Mithla painting in India began when king Janak, ruler of Mithila asked people to paint their homes when his daughter Sita was getting married to Lord Ram. This is the reason for knowing these paintings as Maithili, Godhna and Chitra figure paintings also. Ultimately this art form reached the neighboring districts of Madhubani like Bacchi, Rasidpur, Ranti, Jetwarpur, Rajangarh, etc.
Themes of Milthila Painting
Themes of Mithila painting in India mainly depict Hindu Mythology and Maithili tantrik legends and traditions. Natural objects like sun, moon, and religious plants like tulsi are also extensively painted. Scenes from royal courts, social events, festivals etc. are also portrayed. No empty space is usually left. Paintings of animals, birds, flowers and even geometric designs fill the gaps. The murals are unique in their rich and vigorous compositions and pulsating colors. Highly stylized and geometrical, Madhubani paintings are unwrapped astrological charts and a depot of the intelligence of ages.
Main Attributes of Mithila Painting in India
Some chief attributes of Madhubani paintings include ornate floral patterns, double line border, abstract-like figures of deities, bold colors, bulging eyes and a jolting nose of faces of the figures. These paintings need cow dung and mud paste applied to walls and floors for a faultless background to draw pictures with vegetable colors and rice paste.
In Mithila of classic fame, the women artists use affluent earth colors (red, indigo, yellow and green) with goat’s milk base in their expressive paintings. They are proposed for their house goddess room and in the ‘Kohbar’ (the inner most hall of the house where the newly wedded couple begins married life). Most fundamental materials (gum, fine bamboo silvers wrapped in cotton) are used to accomplish these magnificently articulate paintings. There are three styles of this painting-Brahmin style, Tatoo style and Kshatriya style.
Symbolism in Mithila Paintings
Most figures depicted in Mithila paintings hold a symbolic meaning which adds fascination to these paintings. Fishes depict fruitfulness, good luck and procreation; peacocks represent romanticism while serpents are symbol of heavenly protectors.
Since 1966, Mithila paintings have been developed into a marketable product. Conventionally Madhubani paintings were done only by females; today numerous men have also joined this art. The bucolic folk of Mithila have found a market for their celebratory art, with the help and benefaction of the All India Handicrafts Board and Handicrafts Handloom Export Corporation of India. Mithila painting in India is now moved to paper from walls. This called for a change in paints from goat’s milk base with aboriginal pigments to commercial colors, but the same painting procedure was retained by applying the paint with a little stick worn at the end like a cotton swab. Today, Madhubani or Mithila paintings are not only renowned in India but also throughout the globe.

  

शुक्रवार, 26 जुलाई 2013

Rajput Painting In India

Rajput painting also known as Rajasthani Painting originated in the imperial states of Rajasthan, royal states of Rajasthan at that time and it was because of this; the majority of the schools of Rajput Painting in India mirror strong Mughal sway. Each and every Rajput kingdom evolved a typical style. On the other hand, resemblance and common features are still found in the paintings of various territories. More about Rajput painting in India is harmonized in the account that follows. Check it out.

Characteristics of Rajput Painting
Main theme was Ragmala. Other themes in this painting were Nayikabheda, court scenes, Krishna-Lila, portraits or rulers, and pictures of royal pursuits such as hunting, festivities and processions. The primal might and dynamism characterize Rajput paintings. Simplified procedure of expression, bright and luminous color scheme, decorativeness and time-honored motifs are other characteristic traits of Rajput painting. Rajput art explores the deepest self. Rajasthani paintings that were developed in the 17th century have forms like those of novel or sonnet. These paintings illustrate the type of hero and heroine. These paintings can easily be distinguished by the flamboyant color schemes.

Themes of Rajput Painting
You can view the supremacy of Chaurapanchasika group style in Rajput Paintings in India. The most important themes around which Rajput Paintings of India revolve embrace the life of Lord Krishna, the Great epics of Ramayana and the Mahabharata, landscapes and human beings. Rajput paintings in India have also beautified the walls of palaces, interior chambers of the forts, havelis and the like.

Brilliance of Rajput Painting
The colors used in Rajasthani paintings are one of the special traits that distinguish this art form from the others. Colors for this painting are extorted from plant sources, certain minerals, and conch shells and were even extracted by meting out precious stones, gold and silver. The preparation of preferred colors was a lengthy procedure. It sometimes used to take weeks to bring out the exact colors. Brushes that were used were of very fine quality.

Schools of Rajput Painting
During the last decades of the 16th Century; Rajput art schools began to build up individual styles combining aboriginal as well as foreign influences (for instance, Mughal, Persian, Chinese, European) into exclusive styles. A variety of exclusive styles were developed in various Rajput art schools specifically at Amber (at present Jaipur), Pratapgarh, Kangra, Marwar ( at present Jodhpur), Bikaner, Kulu, Mewar (at present Udaipur), Kishangarh, Kota, Bundi, Nathdwara, and Guler. Jitendra Sahoo is a celebrated artist of Rajput painting.

Pahari Painting
Pahari or Himalaya school of painting is allied with Rajput painting. Pivot of this painting is a gorgeous damsel. Her beauty, gestures and emotions are portrayed in a number of ways. Devotional love themes are depicted through these paintings. They revolve around Lord Krishna and Radha. Stories from great epics-Ramayana and Mahabharata are also used in these paintings. The innovative element of this school is in the ecstasy or bliss which is infused in an artist’s heart.


Rajput painting in India is the illustrative complement of the celebrated Indian epics, musical modes of India and romantic Vaishnava literature. Rajput painting was emotional and lyrical than being intellectual. No wonder, it laid a great impact to the heart. This painting wonderfully appeals emotions and feelings. Rajput painting whispers the enduring remains of Indian primordial character where colors were instrumental in illustrating imagery. 

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के तंबाकू नियंत्रण संरचना समझौते को लागू करने संबंधी क्षेत्रीय बैठक सम्‍पन्‍न

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के तंबाकू नियंत्रण संरचना समझौते (एफसीटीसी) को लागू करने संबंधी क्षेत्रीय बैठक आज यहां सम्‍पन्‍न हो गई। यह बैठक 23 जुलाई से 26 जुलाई 2013 तक चार दिन चली। स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह बैठक विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के एफसीटीसी के सहयोग से आयोजित की गई। बैठक के लिए तकनीकी सहायता विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के देशीय कार्यालय द्वारा उपलब्‍ध कराई गई। इस बैठक के मुख्‍य उद्देश्‍य इस प्रकार थे – 1. डब्‍ल्‍यूएचओ, एफसीटीसी और क्षेत्र तथा अन्‍य देशों में समझौते से संबंधित प्रमुख कार्यों के कार्यान्‍वयन की समीक्षा 2. उपलब्धियों और चुनौतियों के कार्यान्‍वयन संबंधी अंतरदेशीय आदान-प्रदान के लिए सुविधाएं जुटाना 3. समझौते, खासकर सम्‍बद्ध देशों के सम्‍मेलन द्वारा अपनाए गए मार्ग निर्देशों के कार्यान्‍वयन के लिए उपलब्‍ध दस्‍तावेजों की समीक्षा 4. डब्‍ल्‍यूएचओ एफसीटीसी को लागू करने के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग, स्रोत और तौर-तरीके पर विचार करना 5. तंबाकू उत्‍पादों के अवैध व्‍यापार पर रोक लगाने और उसके अनुमोदन को बढ़ावा देने के लिए स्‍वीकृत नए समझौते के प्रति जागरूकता पैदा करना।

बैठक में भाग लेने वालों में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों यथा भारत, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, म्‍यांमा, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिमौर लेस्‍ते और श्रीलंका, विश्‍व बैंक, विश्‍व सीमाशुल्‍क संगठन (डब्‍ल्‍यू सी ओ), यूएनडीपी, संरचना सम्‍मेलन संधि (एफसीए), 21 राज्‍यों के राष्‍ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्‍य नोडल अधिकारी, परामर्शदाता, एनटीसीपी और तंबाकू नियंत्रण संबंधी सिविल सोसायटी के चुनिंदा संगठन शामिल हैं। एफसीटीसी सचिवालय का प्रतिनिधित्‍व सम्‍मेलन सचिवालय के प्रमुख डॉक्‍टर हैक नोकीगोसियन ने किया।इस बैठक में भाग लेने वाले भारतीय शिष्‍टमंडल का नेतृत्‍व स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के सचिव श्री केशव देसीराजू ने किया। भारतीय शिष्‍टमंडल के अन्‍य सदस्‍यों के नाम हैं - स्‍वास्‍थ्‍य सेवा महानिदेशक डॉ0 जगदीश प्रसाद, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री सी.के मिश्रा, संयुक्‍त सचिव श्रीमती शकुन्‍तला गमलिन, संयुक्‍त सचिव श्री एस.के. राव, उपमहानिदेशक डॉ0 एन.एस. धर्मखाकटू, निदेशक श्री अमल पुष्‍प और मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी डॉ0 एल. स्‍वास्‍तीचरण। बैठक के दौरान डब्‍ल्‍यूएचओ एफसीटीसी उपलब्धियां और चुनौतियों के कार्यान्‍वयन संबंधित मामलों और तंबाकू उत्‍पादों के अवैध व्‍यापार संबंधी समझौते और उसके अनुमोदन आदि मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

बैठक के दौरान भारत सरकार के गुटके पर प्रतिबंध लगाने और तंबाकू-मुक्‍त फिल्‍मों संबंधी नियमों के कार्यान्‍वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। हुक्‍के के प्रचलन वाले क्षेत्र के देश इस बारे में एक मत थे कि हुक्‍का स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक है और वे इस बात पर सहमत हुए कि हुक्‍के के प्रयोग की रोकथाम के लिए उचित वैधानिक, प्रशासनिक और नियामक उपाय किए जाएं।


बैठक के अंतिम दिन वर्ष 2013 के लिए डब्‍ल्‍यूएचओ वर्ल्‍ड नो टोबेको डे (डब्‍ल्‍यूएनटीडी) संबंधी पुरस्‍कार भी दिए गए। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन हर वर्ष तंबाकू की रोकथाम की दिशा में असाधारण काम करने वाले व्‍यक्तियों/संगठनों को सम्‍मानित करता है। वर्ष 2013 का पुरस्‍कार राजस्‍थान सरकार के चिकित्सा और स्‍वास्‍थ्‍य सेवा‍निदेशालय से संबद्ध डब्‍ल्‍यूएचओ इंडिया ऑफिस, हेल्‍थ ब्रिज की सुश्री शोभा जॉन और राजस्‍थान कैंसर फाउंडेशन के डॉक्‍टर राकेश गुप्‍ता को प्रदान किए गए। डब्‍ल्‍यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का डब्‍ल्‍यूएनटीडी 2013 क्षेत्रीय निदेशक सराहना पुरस्‍कार बिहार सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव श्री संजय कुमार को, इंडिया कैंसर सोसायटी की सुश्री ज्‍योत्‍सना गोविल, उपभोक्‍ता ऑनलाइन फाउंडेशन के श्री बिजॉन मिश्रा, बर्निंग ब्रेन सोसायटी के श्री हेमंत गोस्‍वामी, केरल स्‍वयंसेवी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं और परामर्शदाता हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ0 श्रीनिवास रमाका को दिए गए।  

गुरुवार, 25 जुलाई 2013

सहायता एवं सहायक यंत्रों के राष्‍ट्रीय मेले 'स्वावलंबन' का उद्घाटन

 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सैलजा ने विकलांगजनों के लिए सहायता एवं सहायक यंत्रों के राष्ट्रीय मेले 'स्वावलंबन' का आज यहां उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकलांगजन मामलों के विभाग द्वारा आयोजित यह अपनी किस्मष का पहला मेला है।

उन्होंने इस मेले के आयोजन के लिए अन्यं राष्ट्रींय संस्थानों के अलावा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईसीएमओ) को बधाई दी। उन्होंनने कहा कि विकलांगजनों के पुनर्वास के लिए मंत्रालय की एक लोकप्रिय योजना सहायक यंत्रों से विकलांगजनों की सहायता एडीआईपीहै। इस योजना का मुख्यं उद्देश्यप जरूरतमंद विकलांगजनों को टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से निर्मित आधुनिक सहायक यंत्र उपलब्ध  कराना है। इन उपकरणों से उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में मदद मिलेगी और उनमें विकलांगता का अहसास कम होगा तथा कमाने के अवसर बढेंगे। इस समय इस योजना के अंतर्गत चलने-फिरने में अक्षम, दृष्टिबाधित, बधिर, मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सहायता एवं सहायक यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस समय सहायता के लिए स्वीटकृत उपकरणों की लागत की सीमा और आय की सीमा बहुत कम है। मंत्रालय इस सीमा को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

एएलआईसीएमओ की सराहना करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि यह एक गैर-लाभकारी निर्माण उद्योग है, जो पिछले चार वर्षों से कार्य कर रहा है। यह विकलांगजनों के लिए सहायता और सहायक यंत्रों का निर्माण और आपूर्ति करने के अलावा उन्हें  उपकरण देने के लिए शिविर भी आयोजित करता है। अब तक यह 40 लाख से ज्यादा विकलांगजनों को सहायता और सहायक यंत्र प्रदान कर चुका है। पिछले दो वर्षों में इसने उत्पाबदन बढ़ाने के साथ-साथ शिविर लगाने में भी कई गुणा वृद्धि की है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाली बहुत सी अन्यल विकलांगताओं का पता लगाने और विकलांगजनों के लिए उचित सहायक तकनीक विकसित करने की आवश्यककता है। इन बातों को ध्यानन में रखकर मंत्रालय ने देश में उपलब्धे विभिन्न् सहायक उपकरणों का एक राष्ट्रीय व्या्पार मेला आयोजित करने का फैसला किया। इससे इस क्षेत्र के विभिन्न  साझेदारों की उपलब्धलता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उनका आकलन करने में मदद मिलेगी। इससे निर्माताओं और इन उपकरणों के इस्तेलमाल करने वालों के बीच वैचारिक आदान प्रदान और क्षेत्र से जुड़े़ उद्योगों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री माणिक राव गावित ने देश में सहायक यंत्रों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं को एक ही स्थाजन पर लाने पर संतोष व्यक्त किया और एएलआईसीएमओ को बधाई दी।

विकलांगजन मामलों के विभाग में सचिव सुश्री स्तुति कक्कड़ ने स्वावलम्बन में आए सभी लोगों का स्वागत किया। सचिव ने यह भी बताया कि विकलांगजन राष्ट्रीय नीति , 2006 के अंतर्गत विकलांगजनों को मूल्यवान मानव संसाधन माना गया है और इस नीति में उनके शारीरिक, आर्थिक और शैक्षिक पुनर्वास पर विशेष ध्यातन दिया गया है। उन्होंरने कहा कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 2.19 करोड़ विकलांगजन हैं। उनकी जरूरतें अलग-अलग हैं और उनमें से अधिकतर को कभी न कभी सहायक तकनीक की जरूरत पड़ती है।
विकलांगता के शिकार छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं, जो मैट्रिक पूर्व/मैट्रिक बाद, उच्च शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ संस्थांनों में शिक्षा के लिए प्रदान की जाएंगी। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली इस तरह की सुविधाओं की तर्ज पर होगी। यूजीसी के जरिये उच्चं शिक्षा के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप शुरू की जा चुकी है, जबकि अन्यी योजनाएं प्रस्तावित हैं।

इस अवसर पर सामाजिक न्या्य और अधिकारिता सचिव श्री सुधीर भार्गव, विकलांगजन मामलों के विभाग में संयुक्त  सचिव श्री अवनीश कुमार अवस्थी, विकलांगजनों से सम्बसद्ध विभाग के मुख्यल आयुक्त श्री प्रसन्न कुमार पिंचा, नेशनल ट्रस्टक की अध्यक्ष सुश्री पूनम नटराजन, एएलआईसीएमओ के मुख्यन प्रबंध निदेशक श्री नारायण राव जी मौजूद थे।


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मनाएगा विश्‍व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्‍त, 2013)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्‍तनपान सुरक्षा, प्रोत्साहन एवं समर्थन के महत्‍वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्‍यान आ‍कर्षित करने के लिए अगस्‍त के पहले सप्‍ताह में ‘स्तनपान समर्थन-ममत्‍व के समीप’ शीर्षक से विश्‍व स्‍तनपान सप्‍ताह मनाने जा रहा है। 

मंत्रालय स्तनपान सप्‍ताह के दौरान स्‍तनपान के विषय में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के जिला/राज्‍य अधिकारी, राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य अभियान, बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महत्‍वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आईसीडीएस के जि़ला/ब्‍लॉक स्‍तर के अधिकारियों के बीच मॉ तथा बच्‍चे के स्‍वास्‍थ्‍य के विभिन्‍न पहलुओं के बारे में ब्‍लॉक आईसीडीएस तथा एनआरएचएम अधिकारी, चिकित्‍सा अधिकारियों, महिला स्‍वास्थ्‍य कार्यकर्ता, सहायक प्रसाविका, शिशु स्‍तनपान काउंसलर/ प्रशिक्षकों द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी। बच्‍चे के शुरूआती दो वर्ष उचित वृद्धि, विकास और उसके जीवन के लिए निर्णायक वर्ष होते हैं। इस शुरूआती विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिशुओं और छोटे बच्‍चों को स्तनपान कराने की परम्‍परा को और मज़बूत करना अत्यन्त आवश्‍यक है। इस संबंध में ‘भारतीय स्‍तनपान प्रोत्साहन नेटवर्क (बीपीएनआई)’ ने छह राज्‍यों–आंध्र प्रदेश, असम, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, पंजाब, कर्नाटक तथा उत्‍तर प्रदेश में स्‍तनपान को प्रोत्‍साहित करने की योजना बनायी है। योजना के तहत शिशुओं और छोटे बच्‍चों को स्‍तनपान से संबंधित राज्‍य वर्कशॉप/परामर्श/सम्‍मेलन आयोजित किए जाएंगे। 

इस सप्‍ताह के दौरान आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में भी विभिन्‍न गतिविधियां चलायी जाएंगी। इन गतिविधियों में स्‍तनपान पर समुदाय/परिवार जागरूकता माता मिलन (विशेष रूप्‍ से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए), स्‍तनपान पर परामर्श के साथ इस विषय में वृद्धि पर निगरानी, स्‍वास्‍थ्‍य बालक प्रदर्शन, श्रवण माध्‍यम और सामग्री से स्‍तनपान के विषय में जागरूकता फैलाना, आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में स्‍तनपान पर दीवार प्रदर्शनी, महिलाओं, माताओं, किशोरियों और बुजुर्ग महिलाओं के बीच प्रश्‍नोत्‍तरी प्रतियोगिता इत्‍यादि शामिल हैं। 

बुधवार, 24 जुलाई 2013

पोल्‍ट्री का विकास

भारत में पोल्‍ट्री विकास एक पारिवारिक गतिविधि रहा है। हालां‍कि भारत सरकार की नीतियों और विेशेष अनुसंधान कार्यों तथा निजी क्षेत्र के संयुक्‍त प्रयासों से पिछले चार दशकों में वैज्ञानिक तरीके से पोल्‍ट्री उत्‍पादन में तेज़ी आई है।

पोल्‍ट्री क्षेत्र पूरी तरह से असंगठित खेती से आधुनिक तकनीकी कार्यक्रमों के साथ एक व्‍यावहारिक उत्‍पादन प्रणाली के रूप में उभरा है। प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रूप से लोगों को रोज़गार देने के अलावा पोल्‍ट्री क्षेत्र अनेक भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्‍त आय कमाने का महत्‍वपूर्ण साधन है। विशेषकर गांवों में रह रहे गरीब व्‍यक्तियों के लिए यह पोष्टिक आहार के रूप में भी कार्य करता है।

पिछले कुछ वर्षों में पोल्‍ट्री क्षेत्र में अच्‍छी प्रगि‍त हुई है। वर्तमान में करीब 66.45 बिलियन अंडों का उत्‍पादन होता है। पोल्‍टी मांस उत्‍पादन करीब 2.5 मिलियन टन है। वर्तमान में प्रति व्‍यक्ति अंडों की उपलब्‍धता प्रति वर्ष 55 अंडे है। कृषि और प्रसंस्‍कृत खाद्य उत्‍पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में करीब 457.82 करोड़ रूपए के पोल्‍ट्री उत्‍पादों का निर्यात हुआ था।

केंद्रीय पोल्‍ट्रीय विकास संगठन

चार क्षेत्रों यानी चंडीगढ़, भुवनेशवर मुम्‍बई और हेस्‍सारघाटा में  स्थित केंद्रीय पोल्‍ट्री विकास संगठनों (सीपीडीओ) ने पोल्‍ट्री के संदर्भ में सरकार की नीतियों को लागू करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संगठनों को विशेष रूप से उन्‍नत स्‍वदेशी मुर्गियों पर ध्‍यान देने के लिए कहा गया है जो प्रति वर्ष औसतन 180-200 अंडे देती हों और भोजन के उपभोग और वज़न बढ़ाने के लिहाज़ से उनका भोजन रूपांतरण अनुपात भी काफी बेहतर हो। इन संगठनों में किसानों को अपने तकनीकी कौशल में सुधार करने संबंधी भी शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्‍त हेस्‍सारघाटा देशभर में अपने संगठनों के कर्मियों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। मुर्गे-मुर्गियों के अलावा बत्‍तख, पेरू, गुएना मुर्गी और जापानी बटेरा जैसी अन्‍य प्रजातियों पर ध्‍यान दिया जाता है। गुड़गांव में स्थित केंद्रीय पोल्‍ट्री प्रदर्शन परीक्षण केंद्र (सीपीपीटीसी) पर लेयर और ब्रोएलर प्रकारों के प्रदर्शन का परीक्षण करने की जिम्‍मेदारी है। यह केंद्र देश में उपलब्‍ध विभिन्‍न आनुवांशिक स्‍टॉक संबंधी बहुमूल्‍य जानकारी देता है।

नई योजना

पोल्‍ट्री क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसमें तीन घटक यानी राज्‍य पोल्‍ट्री फार्मों को सहायता’, ‘ग्रामीण बैकयार्ड पोल्‍ट्री विकासऔर पोल्‍ट्री एस्‍टेटहैं।

ग्रामीण बैकयार्ड पोल्‍ट्री विकास

इस घटक के जरिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्‍यक्तियों को अतिरिक्‍त आय सृजित करने में समर्थ करने के साथ पोष्टक समर्थन देना है। 2012-13 के दौरान (दिसंबर 2012 तक) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे करीब 95 हज़ार लाभार्थियों को लगभग 21 करोड़ रूपए की सहायता जारी की गई है।

राज्‍य पोल्‍ट्री फार्मों को सहायता इसका उद्देश्‍य मौजूदा राज्‍य पोल्‍ट्रीय फार्मों को मज़बूत बनाना है। 2013-13 में अब तक (आंशिक रूप से) 7 फार्मों को सहायता दी गई है। इसके साथ ही शुरूआत के बाद से सहायता प्रदान किए गए फार्मों की कुल संख्‍या 233 (दिसंबर 2012 तक) हो गई है।

पोल्‍ट्री एस्‍टेट

पोल्‍ट्री एस्‍टेट के गठन से उद्यमिता के कौशल प्रदान किए जाते हैं। यह  मुख्‍य रूप से शिक्षित और बेरोज़गार युवाओं तथा छोटे किसानों को वैज्ञानिक और जैव-सुरक्षित क्‍लस्‍टर दृष्टिकोण के माध्‍यम से विभिन्‍न पोल्‍ट्री संबंधी गतिविधियों से लाभप्रद उद्यम के तौर पर कुछ आय का जरिया बनाना है

दो पोल्‍ट्री एस्‍टेटों को प्रायोगिक आधार पर चुना गया  है। ब्रॉएलर खेती के लिए एक सिक्किम में है और लेयर खेती के लिए दूसरी ओडिशा में है। ढांचागत संबंधी सेवाएं स्‍थापित होने, लाभार्थियों का चयन और प्रशिक्षण होने के बाद पहले चरण का कार्य शुरू होगा

पोल्‍ट्री उद्यम पूंजी निधि


इस योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य व्‍यक्तियों में पोल्‍ट्री की विभिन्‍न गतिविधियों से संबंधित उद्यमिता कौशल को प्रोत्‍साहित करना है। यह योजना अभी 2011-12 से पूंजी सब्सिडी माध्‍यम के जरिए चल रही है। इस योजना के तहत हायब्रिड लेयर और ब्रॉएलर पेाल्‍ट्री इकाइयों, तकनीकी उन्‍न्‍यन, जैसे घटक शामिल हैं। पोल्‍ट्रीय प्रजनन फार्मों की स्‍थापना, पोल्‍ट्री उत्‍पादों का विपणन, एग ग्रेडिंग, निर्यात क्षमता के लिए पैकेजिंग और भंडारण इस योजना का पहले से ही हिस्‍सा हैं। पीवीसीएफ के तहत 2012-13 में 506 इकाइयों को शामिल किया गया है।


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तेजाबी हमलों पर रोक के लि‍ए कानूनी प्रावधान तथा नए दि‍शा-नि‍र्देश

 देश के वि‍भि‍न्‍न हि‍स्‍सों में लड़कि‍यों और युवति‍यों पर तेजाब फेंककर उन्‍हें कुरूप बनाने का बेहद घि‍नौना अपराध सरकार के लि‍ये बहुत बड़ी चुनौती बन रहा था। इससे नि‍बटने की कवायद के दौरान ही केंद्र सरकार ने स्‍थि‍ति‍ की गंभीरता को देखते हुये भारतीय दंड संहि‍ता में दो नयी धारायें जोड़ने का नि‍श्‍चय कि‍या था। इस तरह की घटनाओं पर देश की शीर्ष अदालत ने कड़ा रूख अपनाया है। संसद ने भारतीय दंड संहि‍ता की धारा 326 में संशोधन कर इसमें धारा 326 क और धारा 326 ख जोड़ने संबंधी वि‍धेयक को मंजूरी दी जि‍से दो अप्रैल को राष्‍ट्रपति‍ की संस्‍तुति‍ भी मि‍ल गयी। धारा 326 खतरनाक हथि‍यारों से चोट पहुंचाने से संबंधि‍त है। इस धारा के तहत ऐसे अपराध के लि‍ए दस साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। सरकार ने भारतीय दंड संहि‍ता में संशोधन करने का यह नि‍र्णय वि‍धि‍ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लि‍या था।

 वि‍धि‍ आयोग ने अपनी रि‍पोर्ट में इस अपराध के लि‍ए कम से कम दस साल और अधि‍कतम उम्र कैद की सज़ा और दस लाख रूपए जुर्माने की सि‍फारि‍श की थी। आयोग ने जुर्माने की यह राशि‍ पीड़ि‍त को देने का प्रावधान कानून में ही करने का सुझाव दि‍या था।

 वि‍धि‍ आयोग ने कई देशों के कानूनों की छानबीन के बाद अपनी रि‍पोर्ट तैयार की थी। आयोग का मत था कि‍ तेजाब के हमले के पीड़ि‍तों के लि‍ए ही नहीं बल्‍कि‍ बलात्‍कार और यौन उत्‍पीड़न जैसे अपराधों से पीड़ि‍त को भी मुआवजा दि‍लाने और उनके पुनर्वास के लि‍ए देश में केंद्र, राज्‍य और जि‍ला स्‍तर पर मुआवजा बोर्ड बनाने की आवश्‍यकता है।

 भारतीय दंड संहि‍ता में शामि‍ल धारा 326 क का संबंध कि‍सी व्‍यक्‍ति‍ द्वारा जानबूझ कर कि‍सी व्‍यक्‍ति‍ पर तेजाब फेंक उसे स्‍थाई या आंशि‍क रूप से उसे कुरूप बनाये या शरीर के वि‍भि‍न्‍न अंगों को गंभीर रूप से जख्‍मी करने जाने से है। यह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है और इ‍सके लि‍ये दोषी व्‍यक्‍ति‍‍ को कम से कम दस साल और अधि‍कतम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही उस पर उचि‍त जुर्माना भी कि‍या जायेगा और जुर्माने की रकम पीड़ि‍त को देने का इसमें प्रावधान है। 

 धारा 326 ख का संबंध कि‍सी व्‍यक्‍ति‍ द्वारा जानबूझ कर कि‍सी व्‍यक्‍ति‍ पर तेजाब फेंकने या तेजाब फेंकने के प्रयास के अपराध से है। यह भी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है और इसके लि‍ये कम से कम पाँच साल और अधि‍कतम सात साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी कि‍या जाएगा।

 यह सही है कि सरकार ने तेजाब के हमले की बढ़ती घटनाओं से नि‍बटने के लि‍ये इसे भारतीय दंड संहि‍ता की धारा 326 में शामि‍ल कर लि‍या था। तेजाब के दायरे से सभी क्षयकारक और  ज्‍वलनशील प्रकृति‍ के पदार्थों को शामि‍ल कि‍या गया है।

 इन प्रावधानों के बावजूद उच्‍चतम न्‍यायालय चाहता था कि‍ सरकार राज्‍यों और केंद्र शासि‍त प्रदेशों में तेजाब ‍की बि‍क्री नि‍यंत्रि‍त की जाये और यह सुनि‍श्‍चित कि‍या जाये कि‍ यह ज्‍वलनशील पदार्थ कुंठि‍त तथा असामाजि‍क तत्‍वों के हाथ नहीं पहुंच सके और वे महि‍लाओं सहि‍त कि‍सी को भी जख्‍मी करने के लि‍ये इसे हथि‍यार के रूप में इस्‍तेमाल नहीं कर सकें।

 न्‍यायालय की सख्‍ती को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी तेजाब की बि‍क्री नि‍यंत्रि‍त करने के इरादे से वि‍ष अधि‍नि‍यम 1919 के अंतर्गत आदर्श नि‍यम तैयार कि‍ये। केंद्र सरकार द्वारा तत्‍परता से बनाये गये इन नि‍यमों के आलोक में अब न्‍यायालय चाहता है कि सभी राज्‍य सरकारें तीन महीने के भीतर तेजाब और क्षयकारक पदार्थों की बि‍क्री को नि‍यंत्रि‍त करने और तेजाब के हमले को गैर जमानती अपराध बनाने संबंधी कानून बनायें।

 चूंकि‍ संसद पहले ही अपराध कानून संशोधन अधि‍नि‍यम, 2013 को पारि‍त कर चुकी है और इसे राष्‍ट्रपति‍ की संस्‍तुति भी मि‍ल गयी है, इसलि‍ए इस अधि‍नि‍यम के अंतर्गत भारतीय दंड संहि‍ता की धारा 326 में कि‍ये गये संशोधनों के मद्देनजर राज्‍य सरकारों को इस बारे में कानून और नि‍यम बनाने में बहुत अधि‍क परेशानी नहीं होगी।

 इससे पहले, तेजाब के हमलों की गंभीरता देखते हुए तेजाब के हमले की शि‍कार युवती के पुनर्वास या उसके आश्रि‍तों को मुआवजा दि‍लाने के लि‍ये उचि‍त कोष तैयार करने के इरादे से अपराध प्रक्रि‍या संहि‍ता में संशोधन करके इसमें धारा 357-क जोड़ी गयी थी। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार से तालमेल करके राज्‍य सरकारों को ऐसी योजना तैयार करनी है जि‍सके तहत तेजाब के हमले की शि‍कार युवती के पुनर्वास या उसके आश्रि‍तों को मुआवजा दि‍लाने के लि‍ये उचि‍त कोष तैयार कि‍या जा सके। 

 यह प्रावधान हालांकि 31 दि‍संबर, 2009 से प्रभावी है और राज्‍य सरकारों को इस दि‍शा में ठोस कदम उठाने हैं। तेजाब की बिक्री नि‍यंत्रि‍त करने और तेजाब तथा ऐसे ही दूसरे ज्‍वलनशील पदार्थों से लड़कि‍यों को जख्‍मी करने की समस्‍या से नि‍बटने के प्रति‍ राज्‍य सरकारों के उदासीन रवैये के कारण ही उच्‍चतम न्‍यायालय ने ऐसे हमलों के प्रत्‍येक पीड़ि‍तों के इलाज और उपचार के लि‍ए तीन लाख रूपये मुआवजा देने का नि‍र्देश राज्‍य सरकारों को दि‍या है। ऐसे हमले की जानकारी मि‍लने के 15 दि‍न के भीतर ही राज्‍य सरकार को पीड़ि‍त को एक लाख रूपये मुआवजे के रूप में देने होंगे और शेष रकम का भुगतान दो महीने के भीतर करना होगा।

 न्‍यायालय ने तेजाब और दूसरे क्षयकारी पदार्थों की बि‍क्री सि‍र्फ लाइसेंसधारी बि‍क्रेताओं के माध्‍यम से करने और सि‍र्फ फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही खरीददार को यह पदार्थ बेचने के नि‍यम पर अपनी मुहर लगा दी है। यही नहीं, वि‍क्रेताओं को अपने स्‍टॉक की जानकारी संबंधि‍त अधि‍कारि‍यों को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अघोषि‍त स्‍टॉक जब्‍त कर लि‍या जाएगा और ऐसे वि‍क्रेताओं पर 50 हजार रूपये तक का जुर्माना कि‍या जा सकेगा।

 तेजाब के हमले की सबसे अधि‍क घटनाएं बांग्लादेश में होती है। पाकि‍स्‍तान और अफगानि‍स्‍तान भी इससे अछूते नहीं है। तेजाब के हमलों से पीड़ि‍तों के एक संगठन के अनुसार दुनि‍या भर में हर साल करीब 1500 तेजाब के हमले होते हैं। लेकि‍न जहां हमारे देश का सवाल है तो यहां ऐसे हमलों के आधि‍कारि‍क आंकड़े उपलब्‍ध नहीं हैं। लेकि‍न एक अध्‍ययन के अनुसार 2000 में देश में तेजाब के हमले के 174 मामले प्रकाश में आए थे जबकि‍ 1999 से 2004 की अवधि‍ में अकेले कर्नाटक में ही एसी 35 घटनाएं हुईं जि‍नकी संख्‍या 2007 तक बढ़कर 60 से भी ज्‍यादा हो गई थीं।

 देश में तेजाब के हमलों की शि‍कार अकसर 16 से 25 साल की युवति‍यां ही होती हैं। कर्नाटक में ही नहीं बल्‍कि‍ महाराष्‍ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, बि‍हार, दि‍ल्‍ली और कई अन्‍य राज्‍यों में भी एकतरफा प्‍यार के कारण कुंठि‍त मानसि‍कता वाले युवकों द्वारा युवति‍यां तेजाब के हमलों की शि‍कार हुई हैं। तेजाब के हमलों से जख्‍मी युवती का चेहरा मुख्‍य रूप से कुरूप हो जाता है। इसके उपचार और प्‍लास्‍टि‍क सर्जरी जैसे उपाय करने पर लाखों रूपयों का खर्च आता है।

 ऐसी स्‍थि‍ति‍ में जरूरी है कि‍ तेजाब और ज्‍वलनशील पदार्थों के हमलों के पीड़ि‍तों के इलाज और पुनर्वास की ओर राज्‍य सरकारें अधि‍क गंभीरता से ध्‍यान ही नहीं दें बल्‍कि‍ धारा 354 में प्रस्‍तावि‍त कोष यथाशीघ्र बनाए ताकि‍ पीड़ि‍तों को प्‍लास्‍टि‍क सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लि‍ए समय से आर्थि‍क सहायता मि‍ल सके।

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मंगलवार, 23 जुलाई 2013

विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड के पहले सम्मेलन में एनएमआाईज़ेडएस तथा पूंजी उत्पाद क्षेत्र के विकास की समीक्षा

केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने आज विनिर्माण उद्योग प्रोत्‍साहन बोर्ड के पहले सम्‍मेलन को संबोधित किया तथा यहां राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को लागू करने का आह्वान किया साथ ही कुछ राज्‍यों द्वारा राष्‍ट्रीय विनिवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र (एनएमआईज़ेड) के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयासों के प्रति संतोष व्‍यक्‍त किया।

सम्‍मेलन में इस बात का उल्‍लेख किया गया कि भूमंडलीय नवाचार तथा तकनीकी गठबंधन (जीआईटीए) में एनएमपी के तहत विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने तकनीक अधिग्रहण तथा विकास अनुदान के लिए मंजूरी दे दी है। जीआईटीए पहले से ही कार्यान्‍वयन में है ऐसे में इससे तकनीक अधिग्रहण एवं विकास अनुदान के शीघ्र कार्यान्‍वयन में सहायता मिलेगी। 

श्री शर्मा ने श्रम मंत्रालय से एक त्रिपक्षीय सम्‍मेलन के आयोजन के लिए आग्रहकिया ताकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के भाग 25 एफएफएफ में संशोधन के मामले पर कोई फैसला लिया जा सके। राजस्‍व विभाग को य‍ह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि एनएमपी में अनुमोदित पूंजी प्राप्ति कर से राहत संबंधी विशेषाधिकार प्रत्‍यक्ष कर कूट (डीटीसी) विधेयक में शामिल होगा, जैसा कि पहले इस विषय में संकेत दिया गया था।

सम्‍मेलन में भारी उद्योग विभाग ने पूंजी उत्‍पादों पर प्रस्‍तुति दी। सम्‍मेलन में उद्योग सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, एमएसएमई, सचिव, विज्ञान एवं तकनीक तथा पर्यावरण, भारी उद्योग तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्‍ट्र राज्‍यों से वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल थे।


श्री शर्मा ने सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता करते हुए एमआईपीबी से देश में विनिर्माण के क्षेत्र की स्थिति की समय समय पर समीक्षा करने के लिए कहा। इसमें राज्‍यों/ क्षेत्रों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा शामिल है। बोर्ड सामान्‍य रूप से राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्‍वयन तथा विशेष रूप से एनआईएमज़ेड के विकास की भी समीक्षा करेगा। बोर्ड की उच्‍च स्‍तरीय अंतर-मंत्रालयीय प्रकृति के कारण केंद्रीय मंत्रालयों के बीच आपस में तथा राज्‍य सरकारों एवं केंद्रीय मंत्रालयों के बीच विभिन्‍न मामलों पर संयोजन आसान होगा।

2011-12 के लिए निर्धनता आकलन

योजना आयोग समय-समय पर निर्धनता और निर्धनता अनुपात का आकलन करता रहता है। यह आकलन घरों में उपभोग पर होने वाले खर्चों के आधार पर किया जाता है। यह कार्य सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वहयन मंत्रालय के राष्ट्री य सैम्प्ल सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। सामान्य्त: यह सर्वेक्षण पंचवार्षिक आधार पर होता है। पिछला पंचवार्षिक सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया था। चूंकि 2009-10 सामान्य  वर्ष नहीं था क्यों कि इस वर्ष बहुत सूखा पडा़ था, इसलिए राष्ट्रीूय सैम्पेल सर्वेक्षण कार्यालय ने 2011-12 में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के परिणाम 20 जून, 2013 को जारी किए गए।
निर्धनता आकलन तेंदुलकर-प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसका ब्यौंरा नीचे दिया जा रहा है -
निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)
निर्धनों की संख्‍या (लाख)










ग्रामीण
शहरी
योग
ग्रामीण
शहरी
योग 









1. 1993-94
50.1
31.8
45.3
328.6
74.5
403.7









2. 2004-05
41.8
25.7
37.2
326.3
80.8
407.1









3. 2011-12
25.7
13.7
21.9
216.5
52.8
269.3









वार्षिक औसत गिरावट : 1993-94
0.75
0.55
0.74




से 2004-05 (वार्षिक प्रतिशत)



























वार्षिक औसत गिरावट: 2004-05
2.32
1.69
2.18








to 2011-12 (वार्षिक प्रतिशत)




























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