शनिवार, 5 अक्तूबर 2013

Cups & Trophies Associated with Sports

International
•             American Cup  : Yacht Racing
•             Ashes : Cricket
•             Benson and Hedges : Cricket
•             Canada Cup : Golf
•             Colombo Cup : Football
•             Corbitton Cup : Table Tennis (Women)
•             Davis Cup : Lawn Tennis
•             Derby : Horse Race
•             Grand National : Horse Streple Chase Race
•             Jules Rimet Trophy : World Soccer Cup
•             King's Cup : Air Races
•             Merdeka Cup : Football
•             Rydet Cup : Golf
•             Swaythling Cup : Table Tennis (Men)
•             Thomas Cup : Badminton
•             U. Thant Cup : Tennis    
•             Uber Cup : Badminton (Women)
•             Walker Cup : Golf
•             Westchester Cup : Polo
•             Wightman Cup : Lawn Tennis
•             World Cup : Cricket
•             World Cup : Hockey
•             Reliance Cup : Cricket
•             Rothman's Trophy : Cricket
•             William's Cup : Basketball
•             European Champions Cup : Football
•             Eisenhower Cup : Golf
•             Essande Champions Cup : Hockey
•             Rene Frank Trophy : Hockey
•             Grand Prix : Table Tennis
•             Edgbaston Cup : Lawn Tennis
•             Grand Prix : Lawn Tennis
•             World Cup : Weight-lifting

National
•             Agarwal Cup : Badminton
•             Agha Khan Cup : Hockey
•             All-India Women's Guru Nanak
•             Bandodkar Trophy : Football
•             Bangalore Blues Challenge Cup :Basketball
•             Barna-Bellack Cup : Table Tennis
•             Beighton Cup : Hockey
•             Bombay Gold Cup : Hockey
•             Burdwan Trophy : Weight-lifting
•             Charminar Trophy : Athletics
•             Chadha Cup : Badminton
•             C. K. Naydu Trophy : Cricket
•             Chakoia Gold Trophy : Football
•             Divan Cup : Badminton
•             Deodhar Trophy : Cricket
•             Duleep Trophy : Cricket
•             D. C. M. Cup : Football
•             Durand Cup : Football
•             Dhyan Chand Trophy : Hockey
•             Dr. B. C. Roy Trophy : Football 
                          Championship : Hockey  (Junior)
•             Ezra Cup : Polo
•             F. A. Cup : Football
•             G. D. Birla Trophy : Cricket
•             Ghulam Ahmed Trophy : Cricket
•             Gurmeet Trophy : Hockey
•             Gura Nanak Cup : Hockey
•             Gyanuati Devi Trophy : Hockey
•             Holkar Trophy : Bridge
•             lrani Trophy : Cricket
•             I. F. A. Shield : Football
•             lndira Gold Cup : Hockey
•             Jawaharlal Challenge : Air Racing
•             Jaswant Singh Trophy : Best Services Sportsman              
•             Kuppuswamy Naidu Trophy :Hockey
•             Lady Rattan Tata Trophy : Hockey
•             MCC Trophy : Hockey
•             Moinuddaula Gold Cup : Cricket
•             Murugappa Gold Cup : Hockey
•             Modi Gold Cup : Hockey
•             Narang Cup : Badminton
•             Nehru Trophy : Hockey
•             Nixan Gold Cup : Football
•             Obaid Ullah Gold Cup : Hockey
•             Prithi Singh Cup : Polo
•             Rani Jhansi Trophy : Cricket
•             Ranjit Trophy : Cricket
•             Rangaswami Cup : Hockey
•             Ranjit Singh Gold Cup : Hockey
•             Rajendra Prasad Cup : Tennis
•             Ramanujan Trophy : Table Tennis
•             Rene Frank Trophy : Hockey
•             Radha Mohan Cup : Polo
•             Raghbir Singh Memorial : Football
•             Rohinton Baria Trophy : Cricket
•             Rovers Cup : Football
•             Sanjay Gold Cup : Football
•             Santosh Trophy : Football
•             Sir Ashutosh Mukherjee : Football
•             Subroto Cup : Football
•             Scindia Gold Cup : Hockey
•             Sahni Trophy : Hockey
•             Sheesh Mahal Trophy : Cricket
•             Todd Memorial Trophy : Football
•             Tommy Eman Gold Cup : Hockey
•             Vittal Trophy : Football
•             Vizzy Trophy : Cricket
•             Vijay Merchant Trophy : Cricket
•             Wellington Trophy : Rowing
•             Wills Trophy : Cricket


Technological Change and Security: Implications for India

That technological change is value neutral and can lead to either greater security or insecurity is well known. But the linkage of technological change to a “cultural time lag” is seldom identified, which is the period required for cultural adjustment to catch up with technological innovation. Social conflicts are inherent in this situation, and wisdom lies in taking ameliorative action before social conflicts due to technological change arise. Still, as explained by sociologist William F. Ogburn in 1922, a period of maladjustment often occurs  while society struggles to cope with technological change.

These questions were addressed by former Foreign Secretary and current Convener of the National Security Advisory Board, Shyam Saran, in his Prem Bhatia Memorial lecture on 11 August. He drew attention to: “An altered landscape, which is still in the throes of further change, [and] is no longer amenable to being managed by the tools that were fashioned to deal with an altogether different environment.” He then drew attention to the maritime, space and cyber-space domains where technological changes are multiplying the insecurities arising from a globalizing world.

The maritime dimension, for instance, is slated to grow by quantum measures as the melting of the Arctic snow cap shortens sea route distances between Europe and Asia. No accurate estimate is available of the mineral wealth that could be mined in the Arctic continent, but it is generally believed to be immense. A shift, therefore, in “the centre of gravity of global power to the Asia and Pacific region,” placing emphasis on maritime expansion, which presages the need for  investments in a blue ocean navy, aircraft carriers, and nuclear submarines . All this would, no doubt, be music to the ears of the Indian Navy. 

However, Shyam Saran went further to criticize “those who continue to allocate resources to large and increasingly less effective land forces and weaponry.” The sensitivity of India’s land borders vis-à-vis China and Pakistan needs little elaboration in the light of events over the recent weeks. And, Shyam Saran had clearly forgotten the role of land forces to handle the internal dimensions of Indian security. Competent opinion holds that India’s most serious national security threat arises from Left Extremism, militancy and terrorism. In these circumstances, suggesting that further investments in land forces and weaponry would be “less effective” overstated his case. Maritime and land security are equally important.

Coming to the space domain it obviously encapsulates the entire global communications system. Space-based satellites are used for navigation, communications, surveillance and terrestrial surveys, which have both peaceful and military, applications. In future space-based assets could become launch pads into outer space, and the possible colonization of Mars and the Moon. Technological innovations in space-bases defenses are being pursued by United States and China to dominate space in their search for global power. India needs to be cognizant of these developments and how they would impinge on its security.

Finally, Shyam Saran noted that cyber space is a “complex hybrid of both terrestrial and extra-terrestrial domains. “  Terrestrial because it is dependent on fiber-optic cables based on land or under the sea. But, also extra-territorial because it is linked to space-based systems. Internet, television, mobile phones and computers permeate  our daily life, highlighting the ramifications of cyber space and raising attendant problems of cyber security, invasions of privacy, crime and espionage. Cyber space also provides a powerful mechanism for achieving national development, and the reality obtains that “no nation or society can opt out of [cyber space applications] and survive as a viable entity.”

So, what does this linkage between technological change and security forebode for India? Shyam Saran genuflects towards India being “an influential actor in the emerging global order, precisely because it has demonstrated capabilities in all these three critical domains.” He then suggests that India display leadership by “creating global governance structures … on an understanding that only collaborative responses will be able to deal with the inter-linked challenges posed by these emerging domains.” He is right in recognizing that the global challenge posed by technological change will only yield to global efforts seeking their amelioration. He is also right in believing that an ambitious goal of this magnitude “ require(s) leadership which understands the altered landscape in which we live and leads in putting in place institutions and processes that are appropriate to this changing landscape.“


Unfortunately, after making all these irreproachable recommendations, Shyam Saran offers no practical options on achieving them   A long term program requires continuous thinking about its structure, objectives, and desirability juxtaposed against feasibility, and the mid-course corrections that may be required.  The National Security Advisory Board, which Shyam Saran also heads, could be charged with this responsibility. And, civil society should ensure that this responsibility is not shirked.  


IPCS

कैसे थमेगी स्त्री विरोधी हिंसा

लैंगिक असमानता के जंगल में भेड़ियों का यौनिक हिंसा का खेल थमना नहीं जानता। तो भी एक अभिभावक की हैसियत से कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का ऐसे दरिंदों से वास्ता पड़े।

स्त्री के विरुद्ध होने वाली घृणित यौनिक हिंसा की ये पराकाष्ठाएं किसी भी अभिभावक को वितृष्णा और असहायता से भर देंगी। मगर आसाराम पर लगे आरोप या मुंबई में फोटो-पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार जैसे घटनाक्रम केवल कमजोर कानून-व्यवस्था और पाखंडी धार्मिकता के संदर्भों में ही नहीं देखे जाने चाहिए। दरअसल, अभिभावकों की अपनी दोषपूर्ण भूमिका भी इनके लिए कम जिम्मेवार नहीं है।

स्त्री-सुरक्षा के संदर्भ में सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि पुरुषत्ववादी कानून-व्यवस्था को राखी बांधते रहने से लड़कियां सुरक्षित नहीं हो जाती हैं। कठोरतम कानून, बढ़ती पुलिस, कड़े से कड़ा दंड, जूडो-कराटे, महिला आयोग उन्हें हिंसा से नहीं बचा सकते। अगर सही मायने में लड़कियों को सुरक्षित करना है तो उन्हें जबानऔर विवेकदेना होगा। इन पर परिवारों में अभिभावकों द्वारा ही, लैंगिक स्वाधीनता को कुचल कर, सबसे प्रभावी रूप से लगाम कसी जाती है।

अपने साढ़े तीन दशक के पुलिस जीवन में मुझे सैकड़ों अभिभावक अपनी बेटियों के घर से बिना उन्हें खबर किए किसी युवक के साथ जाने की शिकायत के साथ मिले होंगे। उनके नजरिए से उनकी बेटियों को धोखे से अगवा कर लिया गया था। पर वे यह समझने और समझाने में असमर्थ होते थे कि जीवन के इतने बड़े निर्णय में उनकी बेटियों ने उन्हें शरीक क्यों नहीं किया। बेटियों को चुपरहना सिखा कर वे उनसे इतने अलग-थलग पड़ चुके थे! ये वही बेटियां हैं, जो बचपन में पैर में कांटा चुभ जाए तो मां-बाप से सारा दिन उसका बयान करने से नहीं थकती थीं। ऐसा क्यों होता है कि स्कूल में अध्यापक लड़की का महीनों यौन-शोषण करता है और घर वालों को तभी पता चलता है जब वह गर्भवती हो जाए। क्या इस घातक संवादहीनता के लिए अभिभावक दोषी नहीं? घर का वातावरण जो लड़की को चुपरहना सिखाता है, दोषी नहीं?

पहली गलत नजर, पहला गलत शब्द, पहली गलत हरकत, और क्या लड़की को गुस्से और विरोध से फट नहीं पड़ना चाहिए? कहीं भी, कभी भी, किसी भी संदर्भ में, किसी के भी संसर्ग में, कितने अभिभावक यह सिखाते हैं। बोल कर बदमाशियों को तुरंत नंगा किया जा सकता है। आज की सामाजिक चेतना की बनावट भी ऐसी है कि अगर बदमाशी सार्वजनिक हो जाए तो पीड़ित के पक्ष में राज्य और तमाम तबके भी खड़े होते हैं। लड़की का बोलनाही आज की परिस्थिति में उसका सबसे कारगर हथियार है। लेकिन परिवारों में लड़की को चुपरहना ही सिखाया जाता है। उसे तमाम महत्त्वपूर्ण विषयों पर बातचीत में शामिल नहीं किया जाता और विशेषकर यौनिक विषयों पर तो बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा, दुराचार के चक्रव्यूह में फंसने पर अभिमन्यु की तरह परास्त होना ही उसकी नियति हो जाती है। आसाराम प्रसंग की पीड़ित लड़की इसी प्रक्रिया का शब्दश: उदाहरण है।

हर बड़ाआदर के योग्य नहीं होता। हर दुस्साहस प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। यहां विवेक की भूमिका आती है। विवेक भी बातचीत और विमर्श से ही आता है। हर वह परिस्थिति, हर वह आयाम, हर वह खतरा, हर वह उपाय, जो घरेलू और बाहरी दुनिया में लड़की की सुरक्षा से संबंध रखता है, पूरी तरह उसकी सुरक्षा प्रोफाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

सामाजिक वास्तविकताएं, उनके प्रति हमारे उदासीन रहने से बदलने नहीं जा रहीं। यौनिक हिंसा का शैतान जब स्त्री के सामने खड़ा हो जाता है तो उस पल न कानून-व्यवस्था और न राखी-व्यवस्था लड़की के किसी काम की रह जाती हैं। इस शैतान से सामना ही न हो, इससे उसे उसका विवेक ही बचा सकता है। मुंबई प्रकरण का यह एक महत्त्वपूर्ण सबक है। परिवार के अलावा सामुदायिक पहल, कार्यस्थल और मीडिया इस विवेकको मजबूत करने के अनिवार्य प्लेटफार्म बनने चाहिए।

यह अवसर राज्य, नागरिक समाज, मीडिया के लिए इन जैसे प्रकरणों में निहित चुनौतियों का उत्तर देने का भी होना चाहिए। यौनिक ही नहीं, लैंगिक चुनौतियों का भी। जाहिर है कि महज पुरुषत्ववादी या सजावटी उपायों से स्त्रियां सुरक्षित होने नहीं जा रहीं। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों और उनसे निकले विधायी प्रावधानों ने यौनिक हिंसा के सारे मसले को केवल कानून-व्यवस्था के मर्दानेचश्मे से देख कर, कड़े कानून और कठोर दंड जैसे उपायों से नियंत्रित करने का प्रयास किया। पर इन उपायों से स्त्रियों में सुरक्षा की भावना नहीं पनप सकी। दरअसल, इन कदमों से संबंधित सरकारी-गैरसरकारी क्षेत्रों में भी समस्या के निराकरण को लेकर शायद ही विश्वास बना हो।

अब स्त्री-सुरक्षा के सजावटी उपायों की जमकर छीछालेदर की जानी चाहिए। ये उपाय स्त्री-सुरक्षा का एक भ्रमजाल बुनते हैं। महिला आयोगों, महिला पुलिस थानों, महिला बसों-ट्रेनों, महिला बैंकों-डाकघरों, महिला शिक्षण संस्थानों आदि का स्त्री-सुरक्षा के संदर्भ में उतना ही योगदान हो सकता है जितना भैयादूज, राखी, करवा चौथ जैसे त्योहारों का बच गया है। इनकी उपयोगिता मात्र भावनात्मक रस्म-अदायगी की रह गई है। क्या हमें सजावटी उपायों का महिमा-मंडन बंद नहीं करना चाहिए?

यौन हिंसा के उपरोक्त प्रकरणों से दो जीवंत सवाल निकल कर सामने आते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति के कुकृत्य उजागर होने के बावजूद उसे सामाजिक वैधानिकता क्यों मिलती रहती है? कौन-सी प्रवृत्तियां और लोग हैं, जो बेशर्मी से बेपरदा हो चुके भेड़ियों को भी संदेह का लाभ या सम्मान का लबादा देने में जुटे रहते हैं? मुंबई प्रकरण (इससे पहले सोलह दिसंबर का दिल्ली प्रकरण भी) में शामिल गुनहगारों की पाशविकता की जड़ें कहां हैं? उनके लिए एक अनजान और असुरक्षित लड़की पर हैवानियत का प्रहार करना इतना सहज क्यों रहा? गांवों-कस्बों से औचक काम-धंधे के सिलसिले में आने वालों के लिए मुंबई-दिल्ली जैसे महानगरों के सांस्कृतिक परिवेश से परिचय के क्या आयाम होने चाहिए?

पहली नजर में दोनों प्रश्न असंबद्ध नजर आ सकते हैं। पर दोनों के पीछे एक ही लैंगिक मनोवृत्ति की भूमिका को देख पाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली, मुंबई के हैवान अपने गांवों, कस्बों में भी वही सब कर रहे होते हैं, जो करते वे अब पकड़े गए हैं। वे इतने दुर्लभ लोग भी नहीं; उनके जैसे बहुतेरे अपने-अपने स्तर पर स्त्री-उत्पीड़न के सहजखेल में लगे होंगे। गांवों, कस्बों में ये बातें प्राय: दबी रह जाती हैं। यहां तक कि महानगरों में भी ज्यादातर मामले सामने नहीं आ पाते; विशेषकर अगर पीड़ित किसी झुग्गी या चाल की रिहायशी हो तो उसे चुप कराना और भी आसान होता है। पैसे का प्रलोभन, गुंडा-शक्ति का प्रभाव, लंबी-खर्चीली-थकाऊ कानूनी प्रक्रिया, प्राय: इस काम को हैवानों के पक्ष में संपन्न कर जाती हैं।

रसूख वाले आरोपियों की लंबे समय तक चलती रहने वाली वैधानिकता के पीछे भी इन्हीं कारणों का सम्मिलित हाथ होता है। उनके शिकार प्राय: उनके अपने भक्त ही हुआ करते हैं, जिनका मानसिक अनुकूलन अन्यथा गुरु की कृपासे अभिभूत बने रहने का होता है। लिहाजा, उन्हें दबा पाना और आसान हो जाता है। इसमें समान रूप से अभिभूत अन्य भक्तों का समूह भी भूमिका अदा करता है। ऊपर से उन भक्त-समूहों को चुनावी या समाजी भेड़ों के रूप में देखने वाले निहित स्वार्थों के स्वर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आसाराम के मामले में धीमी कानूनी कार्रवाई पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और मीडिया समूहों की दबी-जुबानी इन्हीं प्रभावों का परिणाम है।

भारतीय समाज में स्त्री के विरुद्ध हिंसा को लेकर हलचल की कमी नहीं है। जरूरत है इसे सही और प्रभावी दिशा देने की। यह समझ बननी ही चाहिए कि पुरुष पर निर्भरता के रास्ते स्त्री को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। स्त्री विरोधी हिंसा से मुक्ति का रास्ता स्त्री की स्वाधीनता से होकर ही जाएगा। लैंगिक स्वाधीनता के मुख्य तत्त्व होंगे: संपत्ति और अवसरों में समानता; घर-समाज-कार्यस्थल पर निर्णय प्रक्रियाओं में स्त्री की बराबर की भागीदारी; सार्वभौमिक यौन-शिक्षा की अनिवार्यता; कानून-व्यवस्था में लगे तमाम राजकर्मियों, विशेषकर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का हर रूप में (व्यक्तिगत, सामाजिक, पेशेवर) स्त्री के प्रति संवेदनशील होने की पूर्व-शर्त; महानगरीय जीवन में गांवों-कस्बों से किसी भी स्तर पर औचक प्रवेश करने वालों के लिए अनिवार्य परिचय कार्यशाला’, और एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसमें पीड़ित को न्याय के दरवाजों (थाना, कचहरी, क्षतिपूर्ति आदि) पर धक्के न खाने पड़ें, बल्कि न्याय के ये आयाम स्वयं पीड़ित के दरवाजे पर चल कर आएं और समयबद्धता की जवाबदेही से बंधे हों।

दरअसल, अपराध न्याय-व्यवस्था की एजेंसियों की पेशेवर कार्यकुशलता के दम पर इसे संभव नहीं किया जा सकता। लैंगिक सोच के स्तर पर वहां भी आसारामी तर्क हावी हो जाते हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त ने एक टीवी बहस में मुंबई बलात्कार कांड की पीड़ित लड़की की यौनिक असुरक्षा के लिए उसकी लैंगिक स्वाधीनता को जिम्मेदार ठहराया। उनकी नजर में लड़की का पुरुष-मित्र के साथ होना ही उस पर हुई यौनिक हिंसा का कारण है। प्रतिप्रश्न बनता है कि अगर लड़की अपने भाई, पिता या सहकर्मी के साथ होती तो क्या शिकार होने से बच जाती? आसाराम ने दिल्ली में सोलह दिसंबर के बलात्कार कांड की शिकार बनी लड़की की इसलिए भर्त्सना की थी कि उसने बलात्कारियों के हाथ में राखी बांध कर उन्हें भाई क्यों नहीं बना लिया। आसाराम का यह तर्क और लैंगिक स्वाधीनता को कोसता पुलिस आयुक्त का तर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

इसीलिए सबसे बढ़ कर, राज्य के लिए नीति और योजना के स्तरों पर लैंगिक समानता का सिद्धांत लागू करना अनिवार्य हो, और परिवार और समाज भी स्त्री की यौनिक पवित्रता की मरीचिका का पीछा करना छोड़ उसके सशक्तीकरण पर स्वयं को केंद्रित करें। अनुभवी प्रतिबद्ध समाजकर्मियों का- पेशेवर न्यायविदों-नौकरशाहों-राजनेताओं का नहीं- एक अधिकारप्राप्त स्वायत्त प्राधिकरण इस जटिल और बहुस्तरीय सामाजिक, कानूनी, विधायी, प्रशासनिक प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करे।


जनसत्ता

शुक्रवार, 4 अक्तूबर 2013

भारत आईसीएओ परिषद में दोबारा निर्वाचित

भारत को काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल आर्गनाइजेशन (आईसीएओ) के लिए दोबारा चुन लिया गया है। उसका चयन अंतर्राष्‍ट्रीय सिविल एयर नेवीगेशन के लिए सुविधाओं का प्रावधान करने में सबसे अधिक योगदान देने के लिए किया गया है। मांट्रियल में 1 अक्‍तूबर को आईसीएओ की असेम्‍बली के 38वें अधिवेशन में इसके लिए चुनाव सम्‍पन्‍न हुआ। 36 सदस्‍यों की परिषद संगठन का शासी निकाय है और इसे तीन वर्ष के लिए चुना जाता है। चुनाव प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें निम्‍नलिखित देशों को चुना गया:

भाग 1 –(हवाई परिवहन में प्रमुख महत्‍व वाले देश)- आस्‍ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रुसी संघ, ब्रिटेन और अमरीका। सभी को दोबारा चुना गया है।

भाग 2- (ऐसे देश जो अंतर्राष्‍ट्रीय सिविल एयर नेवीगेशन के लिए सुविधाओं का प्रावधान करने में सबसे अधिक योगदान देते हैं)- अर्जेंटीना, मिस्र, भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्‍पेन और वेनेजुएला। केवल नॉर्वे, पुर्तगाल और वेनेजुएला को छोड़कर सभी अन्‍य को दोबारा चुना गया है।

भाग 3- (ऐसे देश जो भौगोलिक प्रतिनिधित्‍व सुनिश्चित करते हैं) बोलिविया, बर्किना फासो, कैमरुन, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, केन्‍या, लीबिया, मलेशिया, निकारागुआ, पोलैंड, कोरिया गणराज्‍य, संयुक्‍त अरब अमीरात और तंजानिया संयुक्‍त गणराज्‍य। बोलिविया, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, केन्‍या, लीबिया, निकारागुआ, पोलैंड और तंजानिया संयुक्‍त गणराज्‍य को पहली बार चुना गया है।

संयुक्‍त राष्‍ट्र की एक विशेष एजेंसी आर्इसीएसओ का गठन 1944 में विश्‍व में अंतर्राष्‍ट्रीय नागर विमानन के सुरक्षित और व्‍यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसने विमानन सुरक्षा, कार्य क्षमता, क्षमता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्‍यक मानक स्‍थापित किए। यह संगठन 191 सदस्‍य देशों के बीच नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग का मंच है।


जवाब देने का अधिकार

जुलाई में अपराधियों को विधायी सदनों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने असंवेदनशील राजनीतिक वर्ग को एक और तगड़ा झटका दिया है। इस बार उसने लंबे इंतजार के बाद मतदाताओं को एक ऐसा अधिकार दे दिया जिसकी मदद से वे राजनीतिक दलों की मनमानी का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को चुनाव में उतरने वाले सभी प्रत्याशियों को खारिज करने का विकल्प देकर चुनाव सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस फैसले के बाद अब मतदाताओं को इनमें से कोई नहींबटन दबाने का विकल्प मिलेगा। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने सभी प्रत्याशियों को खारिज करने के अधिकार को सभी मतदाताओं का मौलिक अधिकार बताया है। उम्मीद की जाती है कि पूरे तंत्र को साफ-सुथरा बनाने का सपना पूरा करने में इस फैसले से बड़ी मदद मिलेगी।

मील का पत्थर नजर आने वाले इस फैसले का समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था। चुनाव में बेहतर प्रत्याशियों को चुनने की तेज होती मांग के बावजूद ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा था कि राजनीतिक दल सार्वजननिक जीवन में साफ-स्वच्छ छवि वाले लोगों को लाने के प्रति गंभीर हैं। यथार्थ यह है कि राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण के समय जो एकमात्र पैमाना देखा जाता है वह है किसी प्रत्याशी के जीतने की संभावना। इसका मतलब है कि जो लोग किसी चुनाव क्षेत्र में धनबल और बाहुबल की ताकत से जीतने की संभावना रखते हैं उन्हें टिकट मिलने के अवसर अधिक होंगे। वैसे तो सभी राजनीतिक दलों को यह दोष अपने सिर लेना होगा कि उन्होंने आम तौर पर ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जिन्हें जनता पसंद नहीं करती है, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन संप्रग को इस संदर्भ में सबसे अधिक गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बर्ताव करने के लिए कहीं अधिक दोष दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली जुलाई में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के सेक्शन 8 (4) को रद्द कर दिया था, जिसके तहत सांसदों और विधायकों को निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने के बावजूद ऊंची अदालत में अपील किए जाने के आधार पर विधायी सदस्य बने रहने का अधिकार दिया गया था। हालांकि अदालत ने आरोप पत्र दायर होने के आधार पर राजनेताओं को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया। अपने निर्णय में अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे लोग जिन्हें दोषी करार दिए जाने के बाद दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। ऐसे लोगों को ऊंची अदालत में अपील दायर होने के आधार पर छूट नहीं दी जाएगी। अदालत ने जेल में बंद लोगों को भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया है, क्योंकि ऐसे लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होता।

सरकार ने दोषी जनप्रतिनिधियों को अयोग्य होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बेअसर बनाने के लिए दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी। इसमें कहा गया है कि दागी सदस्य भी संसद अथवा राज्य विधायिका की कार्यवाही में लगातार भाग ले सकते हैं, लेकिन वह न तो मतदान में हिस्सा ले सकते हैं और न ही वेतन अथवा भत्ते लेने के हकदार होंगे। इसी तरह दूसरे संशोधन में कहा गया है कि गिरफ्तार होने के बावजूद भी किसी सांसद अथवा विधायक का मताधिकार नहीं छीना जा सकता है। इस आधार पर उसका चुनाव लड़ने का अधिकार भी बरकरार रहेगा। अपराधी-राजनेताओं की श्रेणी में आ खड़े होने वाले अपने मित्रों और सहयोगियों को बचाने की हड़बड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि संसदीय समिति अपना काम पूरा कर ले। लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को बेअसर साबित करने के लिए अध्यादेश का सहारा लेने का फैसला कर डाला-वह भी तब जब देश के कुछ शीर्ष कानूनी और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से यह विचार व्यक्त किया था कि गंभीर अपराध के दोषी पाए जाने वाले नेताओं को विधायी सदनों का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस तरह के सभी सुझावों को खारिज करते हुए अध्यादेश ले आया गया। शुक्रवार को चुनाव में कोई नहींका विकल्प देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनहीनता को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अदालत का यह आदेश हाल में एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वाच की ओर से सामने लाए गए बहुमूल्य शोध आंकड़ों के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। इन संगठनों के मुताबिक लगभग तीस प्रतिशत मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने शपथपत्रों में यह जानकारी दी है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन आंकड़ों के बाद दुनिया का कोई भी देश अपनी राजनीति के स्तर पर शर्मिदगी महसूस करेगा, लेकिन भारत की बात अलग है। जब देश के तीस प्रतिशत जनप्रतिनिधि आपराधिक मामलों से घिरे हों तो यह बिल्कुल सही है कि मतदाताओं के पास सभी प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार हो और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश से यही हक लोगों को दिया है।

निर्वाचन आयोग को अब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में इनमें से कोई नहींका बटन जोड़ना होगा और उम्मीद है कि वह नवंबर में कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में ही यह व्यवस्था करने में कामयाब रहेगा। निर्वाचन आयोग पहले ही ईवीएम के साथ मतदान की पर्ची देने के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक काम कर रहा है, जिससे इस आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है।



ए. सूर्यप्रकाश (दैनिक जागरण)


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