शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2013

अक्षय ऊर्जा

बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करना जिस तरह दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है, उसमें यह सवाल स्वाभाविक है कि सीमित परंपरागत स्रोतों के बूते इस चुनौती से पार पाना कितना संभव होगा। लेकिन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद छिटपुट और छोटे स्तर पर की जाने वाली कवायद के अलावा शायद ही कभी इसके व्यापक सदुपयोग की कोई ठोस पहल हुई हो। इससे संबंधित तकनीकी पर भारी खर्च इसकी एक वजह रही है। लेकिन समय के साथ दुनिया भर में सौर ऊर्जा तकनीक के विकास पर लगातार काम हुआ है और इसके फलस्वरूप संयंत्र पर आने वाले खर्च घटाना संभव हो सका है। भारत में इसके अधिकतर राज्यों की जलवायु को देखते हुए सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। पर इस मामले में हम अग्रणी होने के बजाय फिसड्डी ही रहे हैं। अब देर से सही, सरकार ने सौर ऊर्जा की एक वृहद परियोजना तैयार की है, जो अमल में आती है तो इस दिशा में संभवत: दुनिया भर में सबसे बड़ी परियोजना होगी। सरकार संचालित भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के तहत जयपुर के पास करीब तेईस हजार एकड़ के दायरे में चार हजार मेगावाट की क्षमता वाला प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र तकनीक के लिहाज से और आकार में दुनिया में सबसे बड़ा संयंत्र होगा।

गैरपरंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक भारत की कुल आबादी के चालीस फीसद हिस्से की पहुंच परंपरागत ऊर्जा संसाधनों तक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत के बाद पिछले तीन साल में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में सोलह सौ पचासी मेगावाट की वृद्धि हुई है, जबकि लक्ष्य एक हजार मेगावाट का ही था। इससे उत्साहित होकर अब सरकार ने 2017 तक इसे दस हजार मेगावाट तक बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल देश की कुल ऊर्जा खपत में सौर ऊर्जा की भागीदारी सिर्फ आधा फीसद है। अगर तत्परता से काम हुआ तो 2022 में मिशन के तीसरे चरण के पूरा होने तक यह आंकड़ा पांच से सात फीसद तक पहुंच सकता है। कुछ साल पहले सौर ऊर्जा की एक यूनिट के लिए अठारह रुपए चुकाना पड़ता था, आज यह कीमत घट कर साढ़े आठ रुपए तक आ गई है। सौर ऊर्जा की लागत घटाने के दुनिया भर में हो रहे प्रयोग यह उम्मीद जगाते हैं कि भविष्य में उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत और कम की जा सकेगी।

पिछले साल अगस्त में ऊर्जा से संबंधित संसदीय समिति ने लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में सरकार के ढीले रवैए की आलोचना करते हुए कहा था कि देश में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और इससे पौने दो लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की उपलब्धता इतनी है कि अगर इनका समुचित दोहन किया जाए तो बिजली की मांग के एक बड़े हिस्से को इनसे पूरा किया जा सकता है। इससे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता घटेगी और प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। जर्मनी में आज बिजली का एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है और यह लाखों लोगों के रोजगार का भी जरिया बन चुकी है। इसी तरह, स्पेन और चीन जैसे कई देशों ने सौर और पवन ऊर्जा को विशेष महत्त्व देने के लिए कानून बना कर जनोपयोगी सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए अक्षय ऊर्जा की खरीद अनिवार्य कर दी। दूसरी ओर, भारत में अकेले दूरसंचार टॉवर हर साल लगभग पांच हजार करोड़ रुपए का तेल जला रहे हैं। जाहिर है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रगति निहायत असंतोषजक रही है।


Education to Physically Challenged Persons

Presently Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), which is the main vehicle under the Ministry of Human Resource Development for implementation of the provisions of The Right of Children to Free & Compulsory Education (RTE) Act, 2009 is providing inclusive education wherein children with special needs are mainstreamed in regular schools. Under SSA, over 32 lakh CWSN have been identified till March, 2013. Out of this, over 85% are enrolled and 1.5 lakh are enrolled in home based education and 28 lakh aids and appliances have been distributed under SSA since inception of the programme.

While large number of children with disabilities is enrolled under SSA as part of inclusive education, State Governments are also running special schools for children with disabilities. The Ministry of Social Justice and Empowerment is providing financial assistance to NGOs to set up special schools under Deendayal Disability Rehabilitation Scheme (DDRS).

The Government's approach continues to be one of promoting inclusive education, but special education is also made available to those who need it.

The Right of Children to Free & Compulsory Education (RTE) Act, 2009 came into force from April 1, 2010.  The RTE Act provides for free & compulsory education to children including children with disabilities as mentioned in Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) (PwD) Act, 1995 and the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 namely, i) Blindness, ii) Low vision, iii) Leprosy cured, iv) Hearing impairment, v) Locomotor disabilities, vi) Mental retardation, vii) Mental Illness, viii) Autism, and ix) Cerebral Palsy, and eventually cover Speech impairment, Learning Disabilities, etc. in the age group of 6-14 years at elementary level in a neighbourhood school.  The Government is implementing Sarva Shiksha Abhiyan  (SSA) as main programme for universalizing, education for all children for the age group of 6-14 years.

SSA provides Rs. 3000 per child per annum as a budgetary or funding norm.  The major interventions under SSA for education of physically challenged children are identification, functional and formal assessment, appropriate educational placement, preparation of Individualised Educational Plan, provision of aids and appliances, teacher training, appointment of research teachers, therapeutical support, establishing research rooms to provide support to children with disabilities, provision of ramps and handrails.

The Scheme of Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (IEDSS) was launched in 2009-10 replacing the earlier scheme of Integrated Education for Disabled Children (IEDC). It provides assistance for the inclusive education of the disabled children in classes IX-XII. The aim of the Scheme is to enable all students with disabilities, after completing eight years of elementary schooling, to pursue further four years of secondary schooling (classes IX to XII) in an inclusive and enabling environment. The scheme covers all children passing out of elementary schools and studying at secondary and higher secondary stage in Government, local body and Government-aided schools, with one or more disabilities as defined under the  PwD Act, 1995 and the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999.

The components of the scheme include : i) assessment of medical / educational needs, ii) provision of student specific facilities, iii) development of learning material, iv) support services like special educators, v) construction and equipping of resource rooms, vi) training of general school teachers to build their capacity to fulfill the needs of children with special needs vii) make schools barrier free. Setting up of Model inclusive schools in every State is also envisaged. Girls with disabilities receive special focus and efforts made under the scheme to help them gain access to secondary schools, as also to information and guidance for developing their potential. There is a provision of a monthly stipend of Rs.200/- for the disabled girls.

Central assistance for all items covered in the scheme is on 100 per cent basis. The School Education Department of the State Governments/ Union Territory Administrations is the implementing agency. They may involve Non Governmental Organisations having experience, in the field of education of the disabled, in the implementation of the scheme.

Under the National Scholarship Scheme which is funded from Trust Fund for Empowerment of PwDs financial assistance is provided to students with disabilities to enable them to pursue professional or technical courses from recognized institutes and get employed/self employed. Under the Scheme till last academic session 1000 scholarships were provided to the students with disabilities through out the country and from the academic session 2013-14 this number has been increased to 1500 students. 30% scholarships are reserved for girls. Only Indian nationals are eligible for scholarships.

Under the National Fund for People with Disabilities (National Fund) 500 new scholarships to be awarded each year are equally distributed (125 each) for the four major categories of disabilities viz. (i) Orthopaedic (ii) Visual (iii) Hearing and (iv) Others.  Further, 40% of the scholarships in each category are reserved for girls.

Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme for students with disabilities has been launched for providing them scholarship to pursue M.Phil/Ph.D courses.

Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) (PwD) Act, 1995 provides for reservation not less than 3% of vacancies in government establishments for persons with disabilities of which 1% each shall be reserved for persons suffering from (i) blindness or low vision; (ii) hearing impairment and (iii) loco motor disability or cerebral palsy. Accordingly, reservations are made in various Government Establishments including Public Sector Undertakings (PSU).


Further, with a view to encourage employment of Persons with Disabilities in private sector, the Government provides the employer’s contribution for Employees Provident Fund (EPF) and Employees State Insurance (ESI) for 3 years, for employees with disabilities including visually impaired persons employed in the private sector on or after April 1, 2008, with a monthly salary upto Rs.25, 000 under its Scheme of Incentives to the Private Sector for Employment of Physically Challenged Persons.

National Handicapped and Finance Development Corporation (NHFDC), a PSU under this Ministry of Social Justice & Empowerment, is providing loans at concessional rates for encouraging self-employment of Persons with Disabilities.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) guarantees employment to rural household adults including differently abled persons. Under National Rural Livelihood Mission (NRLM), a provision of 3% of the total beneficiaries has been made for differently abled category.


(PIB Features.)

गुरुवार, 24 अक्टूबर 2013

भारत-फ्रांस के मध्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में 11 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

भारत और फ्रांस के मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में 11 समझौता ज्ञापन किए गए. इन समझौता ज्ञापनों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री एस जयपाल रेड्डी की उपस्थिति में भारत और फ्रांस प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान 23 अक्टूबर 2013 को हस्तक्षार किए गए. भारत और फ्रांस प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई ) और फ्रांसीसी दूतावास ने किया.
समझौता ज्ञापनों की सूची
1. सूचना और संचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त लक्षित कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इंस्टीच्यूट नेशनल डे रि‍सर्च एन इनफारमेटि‍क एट एन ऑटोमेटि‍क ( आईएनआरआइए ) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
2. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और सीएनआरएस के बीच प्रति‍रक्षा वि‍ज्ञान तंत्र और अनुवांशि‍क संक्रामक रोगों, एलआइए एसआइजीआइडी के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय एसोसिएटेड प्रयोगशाला की स्थापना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
3. गर्म और आर्द्र जलवायु में आवास के लिए एसजीआरआई और सीइएफआईपीआरए के मध्य समझौता ज्ञापन.
4. यूरोपीय हवाबाज़ी डिफेंस एंड स्पेस कंपनी (ईएडीएस) और एडवांस्ड रिसर्च के संवर्धन के लिए इंडो फ्रेंच केंद्र के बीच ईएडीएस - सीइएफआईपीआरए एयरोस्पेस कार्यक्रमशुरू करने के लिए आशय के पत्र पर हस्ताक्षर.
5. स्वास्थ्य के लिए फ्रांस के राष्ट्रीय संस्थान और चिकित्सा अनुसंधान , आईएनएसइआरएम और लिवर के संस्थान और बीलरी विज्ञान , आईएलबीएस के मध्य यकृत रोग हेतु लिप्यांतकरणता और चयापचयता पर एक अंतरराष्ट्रीय एसोसिएटेड प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
6. मनोवि‍ज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय संयुक्त प्रयोगशाला हेतु, एलआईए संरक्षण, आईआईएससी और आईएनएसईआरएम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
7. कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण , अनुसंधान और विकास के लिए सैफ्रन मोरफो ( एसएमपीएल ) और गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
8. एस्टेक क्लस्टर, व्यवस्थित क्लस्टर, पेरिस क्षेत्र की सीसीआई, भारत डेस्क और आईएफसीसीआई के बीच एस्टेक- सिस्टमेटिक भारत हब समझौता ज्ञापन.
9. स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र विनिमय कार्यक्रम और संकाय विनिमय को कवर करने के लि‍ए विज्ञान पो पेरिस और अशोक विश्वविद्यालय के मध्य एक संस्थागत साझेदारी हेतु समझौता ज्ञापन.
10. डीटीयू, भारत और एन + 1 इंजीनियरिंग नेटवर्क, फ्रांस के मध्य एक डबल मास्टर की डिग्री देने हेतु साझेदारी समझौता ज्ञापन.

11. बिट्स पिलानी और एन+ 1 इंजीनियरिंग नेटवर्क, फ्रांस के मध्य, फ्रांस / भारत में एक अंतरराष्ट्रीय अनुभव के रूप में स्नातक या मास्टर के अंतिम सेमेस्टर हेतु साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन.








साभार- जागरण जोश  

भारत और चीन के मध्य सीमा रक्षा समझौता

भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चीन की 3 दिवसीय यात्रा 24 अक्टूबर 2013 को संपन्न हो गई. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य सीमा रक्षा सहयोग समझौता सहित 9 समझौतों पर 23 अक्टूबर 2013 को हस्ताक्षर किए गए.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीन के प्रधानमंत्री ली खुछियांग के बीच विस्तृत बातचीत के बाद सीमा रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं.
  • भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में आम सहमति न होने वाले क्षेत्रों में एक-दूसरे के गश्तीदलों का पीछा नहीं करने पर सहमति. 
  • वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में आम सहमति न होने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी पक्ष की कोई गतिविधि के बारे में शंका होने की स्थिति में दोनों पक्षों को अन्‍य पक्ष से स्‍पष्‍टीकरण मांगने का अधिकार है.
  • सीमा रक्षा सहयोग समझौते के तहत दोनों देशों के सेना मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का प्रावधान.
  • चार हजार किलोमीटर लम्बी वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी सेक्टरों पर तैनात जवानों के लिए बैठक स्थल बनाये जाने का प्रावधान.
  • दोनों देशों के मध्य नियमित आधार पर सेना के संयुक्‍त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने का प्रावधान. 
  • दोनों पक्षों इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि यदि दोनों पक्षों की सीमावर्ती रक्षा सेनाएं ऐसे क्षेत्रों में टकराव की स्थिति में आती हैं जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में आम सहमति नहीं है, तो दोनों पक्ष सर्वाधिक आत्‍म संयम बरतेंगे, उकसाने की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और दूसरे पक्ष के विरूद्ध न शक्ति का प्रयोग करेंगे और नहीं शक्ति का प्रयोग करने की धमकी देंगे, एक दूसरे के साथ विनम्रतापूर्ण व्‍यवहार करेंगे और गोलीबारी या सशस्‍त्र संघर्ष का परिहार करेंगे.
  • दोनों पक्ष इस समझौते को वास्तविक नियंत्रण रेखा के रेखांकन तथा सीमा के प्रश्‍न पर अपनी-अपनी स्थिति से ऊपर उठकर लागू करेंगे.
  • दोनों पक्ष भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ शांति और स्थिरता बनाये रखने के अनुकूल उपायों के साथ-साथ सैनिक अभ्‍यास, विमान, ढहाने की कार्यवाही और गैर-चिह्नित खानों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान.
  • हथियारों, वन्‍य जीवों, वन्‍य जीव के अंगों की तस्‍करी और अन्‍य वर्जित व्‍यापार को मिलकर समाप्‍त करना.
  • भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण की रेखा को पार करने की प्रक्रिया में शामिल व्‍यक्तियों, पशुओं और परिवहन तथा विमानों का पता लगाने में अन्‍य पक्ष की सहायता करना.
  • प्राकृतिक आपदाओं अथवा संक्रामक रोगों, जो दूसरे देश में फैल सकते हैं, को नियंत्रित करने में दूसरे पक्ष के साथ काम करना.
  • चीन के संबद्ध सैनिक क्षेत्रों और भारत की सेना कमानों के अधिकारियों तथा सैनिक कार्रवाई से संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच समय-समय पर बैठकों का आयोजन.
  • भारत सरकार और चीन जन-गणराज्‍य के राष्‍ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच समय-समय पर बैठकें.
  • भारत चीन सीमा संबंधी मामलों के बारे में परामर्श और सहयोग के संचालन अधिकारियों की बैठकें.
  • भारत-चीन वार्षिक रक्षा वार्ता संबंधी बैठकें.
  • दोनों पक्षों के बीच आपसी सलाह-मशवरे से विशिष्‍ट व्‍यवस्‍थाओं के बारे में निर्णय लेने का प्रावधान. 
  • एक-दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. 

यह समझौता हस्‍ताक्षर किये जाने की तिथि से लागू हो गया. इसे दोनों पक्षों की सलाह से संशोधित अथवा समाप्‍त किया जा सकता है. दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किया गया कोई संशोधन इस समझौते का अभिन्‍न अंग होगा.

विदित हो कि भारत और चीन के मध्य सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति बनाये रखने के बारे में समझौते की भावना को साकार रूप देने के महत्‍व को स्‍वीकार करते हुए 7 सितंबर 1993 को एक समझौता हुआ था.

29 नवंबर 1996 को भी भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते हुए सैनिक क्षेत्र में विश्‍वास पैदा करने के उपायों पर समझौता हुआ था.
इसके बाद 11 अप्रैल 2005 को भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैनिक क्षेत्र में विश्‍वास पैदा करने के उपायों को लागू करने के तौर-तरीकों पर भी दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये थे.

दोनों देशों ने 17 जनवरी 2012 को भी भारत चीन सीमा से संबंधित मामलों के बारे में सलाह-समन्वय करने के लिए एक काम-काजी व्‍यवस्‍था तैयार करने के लिए भी समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये.




साभार- जागरण जोश  

बुधवार, 23 अक्टूबर 2013

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दो दिवसीय रूस की यात्रा पांच समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न

भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दो दिवसीय रूस की यात्रा 21 अक्टूबर 2013 को संपन्न हो गई. इस यात्रा का उद्देश्य 14वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना था. इसका आयोजन मास्को में आयोजित इस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने  की.

यात्रा के दौरान मॉस्को में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. वार्ता के बाद दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो निम्नलिखित हैं.

सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर
ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर
मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर
वर्ष 2014-2017 की अवधि के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर

इसके अलावां दोनों देशों ने वार्ता के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी सहमति व्यक्त की:

दोनों देशों ने आतंकवाद को समाप्त करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की.
शिखर और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में दोनों देशों के बीच सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान के मुद्दों के अलावा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साथ-साथ काम करने पर सहमति बनी.
दोनों देशों ने ब्रिक्स, जी-20, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुराष्ट्रीय मंचों पर मिल-जुलकर काम करने का फैसला लिया.
दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां निवेश बढ़ाने के साथ-साथ तेल और गैस, उर्जा, सूचना प्रौद्यागिकी, उड्डयन, हाईड्रोकार्बन और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग में तेजी लाने पर बल दिया.
दोनों देशों ने कुडनकुलम परमाणु उर्जा संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाई की स्थापना को लेकर सभी तरह की बाधाएं दूर करने पर सहमति व्यक्त की.
दोनों देशों के नेताओं ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के बकाया मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिए.
सम्मेलन के दौरान रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया.
दोनों नेताओं ने रॉकेट, मिसाइल, नौसैनिक प्रौद्योगिकी और हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में व्यापक चर्चा की.

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्को द्वारा डॉक्टरेट की मांड उपाधि प्रदान की.


विदित हो कि कुडाकुलम परमाणु ऊर्जा की तीसरी और चौथी ईकाइ को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों ने साफ किया है कि वर्ष 2010 के परमाणु ऊर्जा के नागरिक उपयोग को लेकर वे समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया किंगडम, इंडोनेशिया गणराज्य, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम समाजवादी गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, भारत गणराज्य, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शिरकत की थी।

ये देश ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के इच्छुक थे जो मन की एकता को साकार करने के लिए पुराने रिश्तों की नई खोज करने के साझा उद्देश्य से भविष्य की पीढ़ियों को एक साथ लाकर एक एशियाई समुदाय की अवधारणा को आगे बढ़ाएगी।

इसका उल्लेख किया गया कि फिलीपींस गणराज्य के शहर सेबू में 15 जनवरी 2007 को आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक दूसरे की विरासत और इतिहास की क्षेत्रीय समझ और प्रशंसा में सुधार के लिए भारत में बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के पूर्वी एशिया क्षेत्र के केन्द्रों का दोहन करके क्षेत्रीय शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया था।

यह भी स्मरण किया गया कि थाईलैंड में हुआ हिन में 25 अक्टूबर, 2009 को आयोजित चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन और प्रोत्साहन किया गया ताकि प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय और पूर्व एशिया के प्रतिभागी देशों में उत्कृष्टता के मौजूदा केंद्रों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके जहां छात्रों , विद्वानों , शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को समुदाय की तरह सीखने का मौका मिले।

15 जनवरी, 2007 को आयोजित दूसरे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में तथा 25 अक्टूबर, 2009 को आयोजित चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुपालन को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने बौद्धिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पढ़ाई की खोज के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में संसद के अधिनियम- नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम , 2010 (2010 का 39 नंबर ) द्वारा बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

नालंदा विश्वविद्यालय प्रतिभागी देशों के छात्रों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को उत्कृष्टता के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में सहयोग के लिए सक्षम हो जाएगा।

यह फैसला किया गया है:

अनुच्छेद 1

नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना

·         नालंदा विश्वविद्यालय (यहां बाद में विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित) के रूप ज्ञात अंतरराष्ट्रीय संस्था गैर सरकारी, गैर लाभकारी, स्व-शासित अंतरराष्ट्रीय संस्था होगी जो, इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित की जाएगा और इसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी।

·         विश्वविद्यालय भारत (बाद में  मेजबान देश कहा जाएगा) में बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर में स्थित होगा।

·         विश्वविद्यालय को मेजबान देश में पूर्ण कानूनी रूप हासिल होगा।

·         विश्वविद्यालय को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान करने की शक्ति होगी ।

अनुच्छेद 2

नालंदा विश्वविद्यालय के उद्देश्य और कार्य

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

·         सीखने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापित करना जो लिंग, जाति, नस्ल, विकलांगता, धर्म या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर कोई विचार किए बिना सभी देशों से प्रतिभाशाली और सबसे समर्पित छात्रों को एक साथ लाएगी और उन्हें बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराएगी और इस प्रकार वे सहिष्णुता, आवास और आपसी समझ के गुणों को प्राप्त कर सकेंगे।

·         सीखने के एक एशियाई समुदाय का निर्माण करना जहां हर छात्र की बौद्धिक क्षमता पूरी संभव हद तक विकसित की जा सके और क्षेत्रीय जागरूकता को मजबूत बनाने के जरिए एक एशियाई समुदाय बनाया जा सके।

·         जीवन के गुणों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण दर्शन , भाषा , इतिहास और उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में एशियाई देशों की क्षमता निर्माण की दिशा में शिक्षा प्रदान करना और

·         अपने अतीत के इतिहास से जोड़कर और एक दूसरे के दृष्टिकोण की अपनी समझ को बढ़ाने के जरिए भविष्य के नेताओं को एक साथ लाकर क्षेत्रीय शांति और दृष्टि को बढ़ावा देने में योगदान करना।

अनुच्छेद 3

वित्तीय व्यवस्था

विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन के लिए धन का इंतजाम स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा।

अनुच्छेद 4

शासन संरचना

·         विश्वविद्यालय संचालक मंडल द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे।

·         संचालक मंडल के सदस्यों में भारत से और विदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल। संचालक मंडल में सदस्य के तौर पर अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्था के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी देशों के पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे।

·         संचालक मंडल विश्वविद्यालय के समग्र नीतियों और निर्देशों के लिए जिम्मेदार होगा। संचालक मंडल की शक्तियां और कार्य विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार होंगे।

·         विश्वविद्यालय का नेतृत्व संचालक मंडल द्वारा नियुक्त एक कुलपति करेंगे। कुलपति की नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियां और कार्य विश्वविद्यालय के विधि और नियम के अनुसार होंगे।

अनुच्छेद 5

राजकोषीय स्थिति

मेजबान देश में विश्वविद्यालय की संपत्ति , आय और अन्य परिसंपत्ति को

ए. सभी प्रत्यक्ष करों से छूट होगी। हालांकि, विश्वविद्यालय जनोपयोगी सेवाओं के लिए शुल्क से अधिक करों में छूट का दावा नहीं करेगा ;

बी. विश्वविद्यालय को प्रासंगिक कानूनों , नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन अपने आधिकारिक उपयोग के लिए आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क और अन्य प्रतिबंध से छूट दी गई है, और इस तरह की छूट के तहत आयातित लेख निपटारा किया जाएगा बशर्ते कि मेजबान देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार हो।

सी. इसके प्रकाशन के संबंध में आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क और रोक और प्रतिबंध से छूट दी गई है।

अनुच्छेद 6

विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उसके अकादमिक स्टाफ और जहां लागू हो उनके आश्रित एवं परिवार के सदस्यों को नालंदा विश्वविद्यालय और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित मुख्यालय करार के तहत विशेषाधिकार और उन्मुक्ति दी जाएगी।

अनुच्छेद 7

वीजा और वर्क परमिट

मेजबान देश छात्रों, अध्ययन या विश्वविद्यालय में काम करने के लिए भारत की यात्रा के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को उपयुक्त वीजा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 8

विवादों के निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के विषय में किसी भी मुद्दे को आपसी विचार विमर्श के माध्यम से तय किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

अंतिम प्रावधान

·         समझौता ज्ञापन पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के चार प्रतिभागी देशों के हस्ताक्षर पर प्रभाव में आ जाएगा।


·         समझौता ज्ञापन के प्रभाव में आने के बाद, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और इसके उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाले देश से भिन्न अन्य देश भी उपयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 

मंगलवार, 22 अक्टूबर 2013

Factors of Production – Labour (Labour Efficiency)

Labour Efficiency:
 The efficiency of worker (Labour) depends on two set of factors.

a) His power to work:
 The labour capacity or power to work depends on the following factors.

Inherent quantities:
 A man inherits some quantities from the racial stock to which he belongs. Some races are known to be hardier than other. These qualities largely the outcome of climate and natural environment.

Acquired qualities:
 By education, general or technical a worker can acquire some qualities. An honesty, intelligence, health, strength of the body, sense of responsibility etc are acquired qualities and these can increase the efficiency of the labourer.

Earnings:
 If a worker is having good wages with help of which he can improve his diet as well as living standard. This will improve his health and he will be capable of doing more work.

Factory environment and equipment: If the factory is neat, well ventilated and it’s equipped with modern machinery the worker can work more effectively and produce quality products.

House of work:
 It has been provide that long hours mean low efficiency. Labourer is not a machine, he is human being and hence for getting sizeable work appropriate hours of work required to be given to the labour.

Labour organization:
 A good trade union having constructive approach can improve the labour efficiency.

b) Will to work:

 The worker’s will to work is strengthened by his ambition to rise, his desire to make the most of an opportunity the inducement of bonuses or profit sharing schemes and sense of duty. Thus the more earnest he is, the greater is his productivity.

Protection to Western Ghats

The recommendations of the two reports on the Western Ghats, one by the Madhav Gadgil and the other by the K. Kasturiranga led the Environment Ministry to turn approximately 60,000 square kilometres of the Western Ghats across six States into an Ecologically Sensitive Area (ESA), banning mining, quarrying, thermal power plants and polluting industries over the entire range. All other projects would be allowed only with the prior consent of gram sabhas (village councils) in the zone.

The decision, once formally notified, would make the identified region of the Western Ghats complex the largest protected forests in India ranging over 1,500 km linear distance from the Tapti river in the north to Kanyakumari in the south. Going with the recommendations of the high-level panel that was headed by Mr. Kasturirangan, the Ministry has decided to declare the ESA over 37% of the Western Ghats under the Environment Protection Act, 1986.

The Ministry has drafted the notification and it will be put out soon for comments. Natarajan has approved the use of three criteria that the panel had recommended — biodiversity richness, fragmentation of forests and human population density to demarcate these forest patches that would turn into a no-go zone for mining, thermal power plants and other dirty industries.

The type of industries banned would be those included in the ‘red list’ issued by the government under the Environment Protection Act. These are usually considered to be the most polluting of the lot. Going against the recommendation of the Environment Secretary, the Minister retained the criteria to leave areas with high-density of population out of this regulated zone’s ambit. The panel had recommended that the hill tracts with high population densities be kept out of the ESA ambit. It had advised against using the legal force that the ESA would provide to alter the economic practices in these areas, instead suggesting economic and other tools to incentivise more ecologically sustainable activities.

Within the ESA prior consent from the gram sabhas and strict adherence to the Forest Rights Act would be made mandatory for any of the projects that are not on the negative list. This too would be done after studying cumulative impacts of the projects in the region.

Townships and buildings over 20,000 square metres in the region too would not be allowed once the draft notification is published. But those already in the pipeline in different States would be allowed to go ahead. Applications for such townships would not be entertained in future.

The Ministry has decided to not go with the recommendations of the high-level panel in the case of windmills. Construction of windmills would be permitted in the ecologically sensitive area though environment regulations to review their impact may be brought in through other legal routes available to the government.


Hydro-electric projects would be permitted in the ESA but with a new set of strict regulations that the Kasturirangan-led panel has recommended, including those on maintaining ecological flows in the rivers.

सोमवार, 21 अक्टूबर 2013

Factors of Production – Labour

Labour:

It can be defined as any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to earning some good other than the pleasure derived directly from the work.
In short labour in economic means that any type of work performed by a labourer with an intention to earn income.

Peculiarities of Labour:

The important peculiarities of labour are as under.

Labour is inseparable from the labourer:

Here labour means a quantum of work performed while labourer means who perform the work (e.g. labour). Therefore, the labour’s work has to be delivered in person.

Labourer sells his services not himself:

If labourer is employed means an employer only pays in the form of wages on account of services received from the labourer. Thus labourer is only selling his services not himself.

Labour is more perishable than other commodity:

If time passes, it lapses forever. Therefore a day lost which out work means the days work gone for ever. That is why many times workers have to accept lower wages rather than earn nothing.
Labourer has not the same power of bargaining as their employers. This is because labour can not be stored up and labourers are poor and ignorant.

Man, not a machine:

A labourer differs from machine. He can not render services like machine. After all labourer is man and he has feelings and likings. If good surrounding, health, recreation is provided, he can work efficiently otherwise he will not work efficiently.

Less mobile:

Generally labourer does not want to leave his home. It is therefore labour is such less mobile a compared to other factors.

Supply Independent of its demand:

The supply of labour is always independent of its demand and cannot be easily and quickly increased or decreased. If supply of labour is surplus, their numbers can be reduced only by a painful process of starvation. But when sudden increase demand for labour, as during war, wages will rise but supply can not be quickly increased.

Labourer differs in efficiency:


Like machinery every worker can not render same quantum of work labourer they very inefficiency and therefore wages differ from labourer to labourer.

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