बुधवार, 19 मार्च 2014

दागियों से मुक्त राजनीति के लिए

देश की राजनीति को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों से निजात दिलाने के इरादे से जुलाई, 2013 में ऐतिहासिक व्यवस्था देने के बाद अब उच्चतम न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायालय चाहता है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी होनी चाहिए। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब 16वीं लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इस समय करीब 14 फीसदी सांसद और 31 फीसदी विधायकों के खिलाफ अदालतों में संगीन अपराधों में संलिप्त होने के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। शायद यही वजह है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अभी सिर्फ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के दायरे में आने वाले अपराधों के आरोप में संलिप्त सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी करने का निर्देश निचली अदालतों को दिया है।

इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इस कानून की धारा 8 के दायरे में आने वाले अपराधों के संदर्भ में उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी की जाये, जिनमें अदालतों में अभियोग निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संप्रग सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री कपिल सिब्बल भी चाहते थे कि हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे कम से कम सात साल की सजा वाले गंभीर अपराधों के आरोपियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाये। निर्वाचन आयोग भी चाहता है कि ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाये, जिनके मामले में अदालत ने आरोपों और साक्ष्यों की न्यायिक समीक्षा के बाद पहली नजर में अभियोग निर्धारित करके मुकदमा चलाने का निश्चय किया है और दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे कम से कम पांच साल की सजा हो सकती हो।

जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ में सभी प्रकार के गंभीर किस्म के अपराध शामिल हैं। इसके दायरे में भारतीय दंड संहिता के अतंर्गत आने वाले कई अपराधों को शामिल किया गया है। मसलन इसकी धारा 153- के तहत धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द बिगाडऩे के अपराध, धारा 171- के तहत रिश्वतखोरी, धारा 171-एफ के तहत चुनाव में फर्जीवाड़े के अपराध, धारा 376 के तहत बलात्कार और यौन शोषण संबंधी अपराध, धारा 498- के तहत स्त्री के प्रति पति या उसके रिश्तेदारों के क्रूरता के अपराध, धारा 505 (2) या (3) के तहत किसी धार्मिक स्थल या धार्मिक कार्यों के लिये एकत्र समूह में विभिन्न वर्गों में कटुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने वाले बयान देने से संबंधी अपराध के लिये दोषी ठहराये जाने की तिथि से छह साल तक ऐसा व्यक्ति चुनाव लडऩे के अयोग्य होता है।

इसी तरह, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून के तहत अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने के कारण उत्पन्न निर्योग्यता लागू करने के लिये दंडित होने पर, सीमा शुल्क कानून धारा 11 के तहत प्रतिबंधित सामान के आयात-निर्यात के अपराध के लिये दोषी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण कानून की धारा 10 से 12 के अतंर्गत गैरकानूनी घोषित किसी संगठन के लिये धन संग्रह या किसी अधिसूचित क्षेत्र के बारे में किसी आदेश के उल्लंघन से जुड़े अपराध, विदेशी मुद्रा विनियमन कानून, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ कानून, टाडा कानून, 1987 की धारा 3 से छह के प्रदत्त अपराध, धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण कानून की धारा 7 या उपासना स्थल विशेष प्रावधान कानून के तहत धर्मिक स्थल का स्वरूप बदलने के अपराध, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत चुनाव के बारे में विभिन्न वर्गों में वैमनस्य पैदा करने या धारा 135 के तहत मतदान केन्द्र से मतपत्र बाहर ले जाने, धारा 135- के तहत मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने या धारा 136 के तहत कपटपूर्ण तरीके से नामांकन पत्र खराब करने या नष्ट करने के अपराध, राष्ट्र गौरव अपमान कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या देश के संविधान के अपमान के अपराध, सती निवारण कानून, भ्रष्टाचार निवारण कानून या आतंकवाद निवारण कानून 2002 के तहत अपराध में दोषी ठहराये जाने को भी अयोग्यता के दायरे में शामिल किया गया है।

सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित उन मुकदमों में, जिनमे अभियोग निर्धारित हो चुके हैं, अब निचली अदालतों को तेजी से सुनवाई करनी होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो संबंधित निचली अदालत को अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखित में उन कारणों की जानकारी देनी होगी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामले की सुनवाई पूरी करने की अवधि बढ़ाने के लिये उचित निर्देश दे सकेंगे। चूंकि शीर्ष अदालत का यह निर्देश बाध्यकारी है, इसलिए निचली अदालतें जहां ऐसे मुकदमों की सुनवाई निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करेंगी वहीं वकीलों के लिये भी इनकी सुनवाई स्थगित कराना आसान नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कारण ऐसे नेताओं के लिये आने वाले समय में परेशानी हो सकती है ऐसे नेताओं की सदस्यता खत्म होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में फिर से उपचुनाव कराने की नौबत जायेगी। इसलिए बेहतर होगा कि राजनतिक दल ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में टिकट देने से गुरेज करें।

निष्पक्षता पर भारी पड़ते लंबे चुनाव

जो विश्लेषक और मीडियाकर्मी भारतीय आम चुनाव को महाभारत की संज्ञा देते रहे हैं वे जान लें कि अब हमारे चुनाव महाभारत से बड़े हो गए हैं। महाभारत अगर 18 दिन चला था तो16वीं लोकसभा का यह आम चुनाव 34 दिनों तक चलने वाला है। हालांकि भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुआ था। तब देश की जनसंख्या आज की एक तिहाई थी और संसाधन भी उसी लिहाज से आनुपातिक तौर पर कम थे। हालांकि हिंसा की इतनी आशंका नहीं थी और ही जागरूकता का यह स्तर था। तब महज 45.7 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थे। उसमें से आधे वोट लेकर कांग्रेस ने दो-तिहाई सीटों पर कब्जा जमा लिया था।

किंतु 2014 का यह आम चुनाव 1999 के बाद सबसे लंबा चुनाव है। 1999 का चुनाव पांच चरणों में एक माह चला था, जबकि 2004 का चुनाव महज 20 दिन चार चरणों में समाप्त हो गया था। 2009 का चुनाव पांच चरणों में 27 दिनों में हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा से लेकर मतगणना तक के दिनों की गिनती कर यह साबित करने की कोशिश की है कि यह चुनाव 2009 के चुनावों से कम दिनों में हो रहा है। भले ही वह कमी महज तीन दिनों की हो। 2009 में चुनाव की घोषणा से अंत तक कुल 75 दिन लगे थे जबकि इस बार 72 दिन ही लग रहे हैं।

नौ चरणों में 34 दिन तक चलने वाले इस आम चुनाव के रणनीतिक कारण हैं तो उसके अपने फायदे नुकसान भी। रणनीतिक कारण स्पष्ट है कि चुनाव बिना किसी हिंसक घटना के संपन्न हों। यह आशंका सिर्फ पूर्वोत्तर के उग्रवादी इलाकों में ही नहीं है बल्कि मध्य भारत के नक्सली इलाकों में भी है। इसी वजह से कश्मीर में छह सीटों के चुनाव पांच चरणों में होंगे। इसीलिए आयोग ने हिंसा की आशंका वाले इलाकों में 7 अप्रैल के पहले चरण में ही चुनाव करा लेने का फैसला किया है, ताकि सुरक्षा बल आसानी से दूसरे इलाकों में भेजे जा सकें, लेकिन उत्तरप्रदेश जैसे मैदानी इलाके में भी जातिगत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण हिंसा की आशंका है। तभी वहां छह चरणों में चुनाव कराए जाएंगे।

चुनाव में हिंसा की कितनी आशंका है इसका प्रमाण छत्तीसगढ़ में 11 मार्च को माओवादियों ने दे दिया। वे जानते थे कि सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद शायद वे ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। सवाल यह है कि क्या युवा मतदाताओं, पार्टियों की बढ़ती संख्या और बढ़ते मतदान प्रतिशत के लिहाज से हमारा चुनाव कार्यक्रम लंबा होता जा रहा है या हमारा लोकतंत्र अमन की प्रतिज्ञा पूरी करने में विफल हुआ है इसलिए वह लगातार लंबा सुरक्षा बलों पर निर्भर हो रहा है?
अगर 1951 में 41 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था और उसमें से महज 15 संसद में प्रतिनिधित्व कर सकी थीं तो 2009 में 364 दलों ने चुनाव में हिस्सा लिया और 39 दलों ने जीत दर्ज की। दलों की बढ़ती संख्या जहां भारतीय दलीय प्रणाली के विखंडन का प्रमाण है वहीं सत्ता के लिए बढ़ती जातिगत और क्षेत्रीय होड़ का भी। इन स्थितियों ने हमारे लोकतंत्र को जटिल स्वरूप प्रदान किया है। इस बीच, चुनाव आयोग के प्रयासों के कारण युवा मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ा है। साथ ही भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर उनकी राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ी है। उन्हें लगने लगा है कि उनका भविष्य बाजार अन्य आर्थिक ताकतें ही नहीं  राजनीतिक ताकतें भी तय करती हैं और इन ताकतों को वे उनके हवाले छोडऩे का जोखिम नहीं ले सकते।

विडंबना है कि नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों के आवागमनबीहू जैसे त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तय किए गए चुनाव कार्यक्रम से उन्हीं युवा मतदाताओं के हतोत्साहित होने का खतरा है जिन्हें चुनाव में भागीदारी के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। फटाफट  क्रिकेट का आदी हो चुका यह युवा मशीनी गति से चुनाव और उसी गति से उसके परिणाम चाहता है। लंबे चुनाव सिर्फ उसके लिए टेस्ट मैच की तरह उबाऊ साबित होंगे बल्कि भ्रामक भी। ऐसे में संभव है वे ताकतें फिर हावी हो जाएं जो धनबल तथा बाहुबल का सहारा लेती हैं और लंबे समय तक टिकने का दम रखती हैं। यह जरूर है कि युवा कई राज्यों मेें अपने मनमाफिक दल के लिए प्रचार कर सकता है, लेकिन यह कार्यक्रम उन तमाम ताकतों को भी पर्याप्त मौका देगा जो चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं।

एक और बड़ा खतरा है जनमत संग्रहों द्वारा इसे प्रभावित करने का। इन 34 दिनों में प्रिंट और इलेट्रॉनिक मीडिया कितने तरह के जनमत संग्रह और एग्जिट पोल दिखाएंगे कल्पना नहीं की जा सकती है। हाल ही एक चैनल के स्टिंग ने दिखा दिया कि जनमत संग्रह करने वाली एजेंसियां नतीजों का कैसे घालमेल करती हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून में 2009 में हुए संशोधन के चलते चुनाव खत्म होने तक तो एग्जिट पोल दिखाने पर पाबंदी है, लेकिन जनमत संग्रहों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इन पर रोक का सवाल कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच झूल रहा है।

कानून मंत्रालय विधि आयोग की रपट का इंतजार कर रहा है और तब तक यह मसला चुनाव आयोग पर डाल रहा है। उसका कहना है कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग कर पाबंदी लगा सकता है। किंतु चुनाव आयोग क्यों अलोकतांत्रिक कहलवाने की तोहमत ले। एक बार 1999 में वह वैसा करके अपना हाथ जला चुका है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आदेश वापस भी ले चुका है।

ऐसे माहौल में मीडिया भी इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगा, जो तटस्थता से ज्यादा पक्षधरता की ओर जाएगी। लंबे समय तक खिंचने वाले चुनाव में जहां खर्च बढ़ेगा वहीं पूरे देश का मानस एक लय और ताल के साथ प्रकट होने की बजाय अपने-अपने किनारे और द्वीप ढूंढ़ेगा। बहुत संभव है कि यह चुनाव राष्ट्रीय होकर क्षेत्रीय और राज्य के नजरिये से हो। पिछले कुछ सालों से चल रहे इस सिलसिले के इस बार टूटने की संभावना जताई जा रही थी। पर अब फिर छोटी पार्टियों का दबदबा और गठबंधन की खींचतान बढ़ सकती है।

विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव से अलग करके अगर कांग्रेस ने राज्यों में बढ़ रही चुनौती का असर केंद्र पर पडऩे देने का बंदोबस्त किया था तो उसका असर बाद में केंद्रीय राजनीति के विखंडन के तौर पर सामने आया। हालांकि इस विखंडन का परिणाम कांग्रेस को सबसे ज्यादा झेलना पड़ा। संभव है कि लंबे चुनाव के कारण फिलहाल विविधता से एकता की तरफ जा रही राजनीतिक प्रणाली फिर एकता से विविधता की ओर जाए। एकता का विविधता से संबंध अच्छा है, लेकिन जब केंद्रीय स्तर पर एकता टूटती है तो नतीजा अस्थिरता में होता है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से नेक इरादों के साथ किए गए इस चुनाव बंदोबस्त में राजनीतिक अनिर्णय की आशंका दिखाई पड़ती है। भारतीय चुनाव की लंबी दौड़ से परिणाम तो आएंगे, लेकिन वे शायद  ऊंची छलांग जैसे हों।

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